Employees-Teachers Promotion: कर्मचारी-शिक्षकों के लिए Good News, मिलेगा प्रमोशन का लाभ, अधिसूचना जारी…
good news for employees teachers will get the benefit of promotion :मध्यप्रदेश राजपत्र में पदोन्नति नियम 2016 को लेकर संशोधन प्रकाशित किया गया है।




Employees-Teachers Promotion
नया भारत डेस्क : कर्मचारी- शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। नए साल की शुरुआत से पहले ही राज्य सरकार द्वारा प्रमोशन पर अधिसूचना जारी की गई है। इसके साथ ही पदोन्नति नियम 2016 में एक नए खंड को जोड़ा गया है। जिसका लाभ स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत 3 लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को होगा। वहीं उनके प्रमोशन के रास्ते भी साफ होंगे।(Employees-Teachers Promotion)
भर्ती और पदोन्नति नियम 2016 के नियम छह में संशोधन
मध्यप्रदेश वल्लभ भवन की ओर से मध्यप्रदेश राजपत्र में क्रमांक 626 के तहत संशोधन प्रकाशित किया गया है ।जिसके तहत मध्यप्रदेश राज्य और अधिनस्थ शिक्षा सेवा साला शाखा भर्ती और पदोन्नति नियम 2016 के नियम छह में एक नए खंड को जोड़ा गया है। खंड ग के बाद खंड घ स्थापित किए गए हैं।(Employees-Teachers Promotion)
इसके तहत शाला में रिक्त पद होने और आवश्यकता होने की स्थिति में योग्य कर्मचारी को उसके रिप्लेसमेंट के रूप में पदस्थ किया जा सकता है। हालांकि यह पदस्थापना तब तक रहेगी, जब तक उच्च पद के लिए इस नियम के अनुसार योग्य व्यक्ति का चयन नहीं कर लिया जाता है।
मप्र राजपत्र में प्रकाशित
मध्यप्रदेश राजपत्र में संशोधित नियम के तहत उचित पद की रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यकता अनुसार उपयुक्त शासकीय सेवक से उच्च पद के लिए योग्यता धारण करते हो और वरिष्ठता के साथ-साथ उपयोगिता के आधार पर उपलब्ध सा पात्र हों, वैसे कर्मचारी को आगामी आदेश तक पदोन्नति देते हुए उनको पदोन्नति सौंपी जा सकती है। हालांकि स्थापन रूप में कार्य करने के लिए आदेशित अधिकारी को ऐसे उच्च पद पर तब तक कोई वरिष्ठता या वेतन नहीं होगा, जब तक कि ऐसे अधिकारी उच्चतर पद पर स्थापन रूप से कार्य नहीं करते हो।(Employees-Teachers Promotion)