Gold Limit : सरकार का बड़ा आदेश जारी! अब महिलाएं घर पर रख पाएंगी सिर्फ इतना गोल्ड, नहीं तो...
Gold Limit: Government's big order issued! Now women will be able to keep only this much gold at home, otherwise... Gold Limit : सरकार का बड़ा आदेश जारी! अब महिलाएं घर पर रख पाएंगी सिर्फ इतना गोल्ड, नहीं तो...




Gold Limit :
नया भारत डेस्क : भारत में त्योहारों के दौरान सोना खरीदना शुभ माना जाता है. गहनों से लेकर सिक्कों तक बहुत से लोग अपने घरों में सोना रखना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं? घर में सोना रखने के बाद उसकी सुरक्षा के अलावा यह जानना भी बहुत जरूरी है कि घर में सोना रखने के नियम क्या हैं. आप घर में कितनी मात्रा में सोना या सोने के गहने रख सकते हैं, इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिनका पालन करना जरूरी है. लेकिन ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि घर में सोना रखने की कोई निर्धारित मात्रा भी है. (Gold Limit)
गोल्ड
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने इनकम का खुलासा खुलासा किया है, कृषि आय जैसी छूट वाली आय, या उचित घरेलू बचत से या कानूनी रूप से विरासत में मिली आय से सोना खरीदा है तो वहा टैक्स के अधीन नहीं होगा. नियम यह भी कहते हैं कि तलाशी अभियान के दौरान, अधिकारी किसी घर से सोने के आभूषण या गहने जब्त नहीं कर सकते, बशर्ते मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर हो. (Gold Limit)
इतना रख सकते हैं सोना
वहीं सरकारी नियमों के मुताबिक एक विवाहित महिला 500 ग्राम सोना रख सकती है, एक अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना रख सकती है और परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए यह सीमा 100 ग्राम है. नियमों में कहा गया है, ‘इसके अलावा किसी भी हद तक आभूषणों को वैध रूप से रखना पूरी तरह से सुरक्षित है.’ इसका मतलब यह है कि सोने के भंडारण की कोई सीमा नहीं है जब तक कि इसे आय के स्पष्ट स्रोतों के माध्यम से खरीदा गया हो. (Gold Limit)
टैक्स
वहीं अगर कोई तीन साल से ज्यादा समय तक सोना रखने के बाद इसे बेचता है, तो बिक्री से होने वाली आय पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) लगेगा, जो इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20 प्रतिशत है. दूसरी ओर यदि आप सोने को खरीदने के तीन साल के अंदर ही बेचते हैं तो लाभ को व्यक्ति की आय में जोड़ा जाता है और लागू टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है. (Gold Limit)
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) बेचने के मामले में लाभ आपकी आय में जोड़ा जाएगा और फिर चुने गए टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा. जब एसजीबी को रखने के तीन साल बाद बेचा जाता है, तो लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत और इंडेक्सेशन के बिना 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा. विशेष रूप से परिपक्वता तक बॉन्ड आयोजित होने पर लाभ पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा. (Gold Limit)