बिग CG न्यूज: वित्त विभाग का सख्त आदेश.... पेंशन प्रकरणों के निराकरण में अभी भी विलम्ब.... CS ने दिए निर्देश.... प्रकरणों का समय-सीमा में हो निराकरण…. पढ़िए निर्देश.......

बिग CG न्यूज: वित्त विभाग का सख्त आदेश.... पेंशन प्रकरणों के निराकरण में अभी भी विलम्ब.... CS ने दिए निर्देश.... प्रकरणों का समय-सीमा में हो निराकरण…. पढ़िए निर्देश.......

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों/परिवार पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त और समस्त कलेक्टर को निर्देश दिए हैं की पेंशन प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण हेतु जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आदेश जारी करते हुए कहा है की पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं सेवानिवृत्त परिलाभों के समय पर निराकरण हेतु संदर्भित पत्रों के माध्यम से समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। किन्तु प्रकरणों के निराकरण में अभी भी विलम्ब हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा भी सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आगे कहा है कि ऑनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम "आभार आपकी सेवाओं का" में पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश से वित्त निर्देश क्रमांक 245 / एल 2018-55-00002 / वि / नि/चार दिनांक 23 मई, 2016 द्वारा विभिन्न स्तर पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही शासकीय सेवकों के पैशन प्रकरणों को उनकी सेवानिवृत्त की तिथि से 24 माह पूर्व तैयारी प्रारंभ करने तथा सेवानिवृत्ति तिथि के 03 माह पूर्व पेंशन प्रकरण को संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को भेजे जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि पेंशन प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण हेतु जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।