CG- जंबो प्रमोशन-पोस्टिंग BIG NEWS: 100 से ज्यादा अधिकारियों का प्रमोशन.... बनाए गए वरिष्ठ अधिकारी.... पदस्थापना आदेश भी जारी.... देखें लिस्ट किनके-किनके नाम शामिल.....
Directorate Agriculture Chhattisgarh Promotion agricultural development officers posting order




Directorate of Agriculture, Chhattisgarh, Promotion of 112 agricultural development officers, posting order
रायपुर। संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ से आदेश जारी किया गया है। कृषि विभाग के 100 से ज्यादा कृषि विकास अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। पदस्थापना आदेश भी जारी किया गया है। लिस्ट में 112 नाम शामिल हैं। कृषि विकास अधिकारी से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800 ग्रेड-पे-4300/- लेवल 9 के पद पर शर्ते के अधीन पदोन्नत करते हुए कार्यालय के अधीन रिक्त पदों पर अस्थाई रूप से पदस्थ किया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर का पत्र क्र./ 96/107 / वित्त / नियम / चार / 08 दिनांक 28 अप्रैल 2008 के द्वारा छग, राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों को समयामान वेतन (Time Scale Pay) प्रदाय संदर्भ में जारी निर्देश के बिन्दु क्र. 14 अंतर्गत उच्चत्तर येतनमान का लाभ लेने के पश्चात् यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकार उच्चत्तर वेतनमान का लाभ वापिस नहीं लिया जायेगा, परंतु उसे बाद में अन्य उच्चत्तर वेतनमान की पात्रता नहीं होगी।
यदि यह पाया गया कि पदोन्नति किये गये कर्मचारियों से वरिष्ठ कोई पात्र अधिकारी किसी कारण यश पदोन्नति नही हो पाया हो तो वरिष्ठता निर्धारित कर कनिष्ठ कर्मचारी को पदावनत किया जा सकेगा। पदोन्नत कर्मचारियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर कॉलम नं. 4 में निर्दिष्ट पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा संबंधित का पदोन्नति आदेश निरस्त करते हुए उनसे कनिष्ट अधिकारी को पदोन्नति दी जा सकती है।
पदोन्नत होने वाले अधिकारी पदोन्नति आदेश प्रसारण के पश्चात नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगें। पदोन्नत कर्मचारी में से किसी के विरूद्ध किसी भी स्तर पर निलंबन, विभागीय जांच, आपधिकरण प्रकरण लंबित होने जाति संबंधी व्यवधान अथवा परिवीक्षा अवधि समाप्त न होने पर एवं पद रिक्त न होने तथा ऐच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृति / कोविङ-19 में प्रभावित होकर स्वर्गवास होने के स्थिति में पदोन्नति आदेश संबंधित कर्मचारी को प्रदाय न करते हुए मूलतः टीप के साथ संचालनालय को वापस करने का दायित्व संबंधित उप संचालक कृषि का होगा।
पदोन्नत कर्मचारी यदि पदोन्नत पद पर नहीं जाता है तो उप संचालक कृषि 15 दिवस पश्चात इस संचालनालय को अवगत करायेगे, ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।