Credit Card Portability: अब मोबाइल नंबर की तरह डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी करा सकेंगे पोर्ट, RBI के निर्देश...

Credit Card Portability: Now like mobile number, debit and credit cards will also be able to port, RBI instructions... Credit Card Portability: अब मोबाइल नंबर की तरह डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी करा सकेंगे पोर्ट, RBI के निर्देश...

Credit Card Portability: अब मोबाइल नंबर की तरह डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी करा सकेंगे पोर्ट, RBI के निर्देश...
Credit Card Portability: अब मोबाइल नंबर की तरह डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी करा सकेंगे पोर्ट, RBI के निर्देश...

Credit Card Portability:

 

नया भारत डेस्क : भारत में क्रेडिट कार्ड यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं. बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड की पहुंच भी बढ़ रही है. इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी बदल रहे हैं. रिजर्व बैंक अब इस मामले में नया बदलाव करने की तैयारी में है. इस बदलाव के लागू होने के बाद क्रेडिट कार्ड के मामले में भी ग्राहक उसी तरह से पोर्ट करा सकेंगे, जैसे फिलहाल मोबाइल नंबर के मामले में उपलब्ध है. (Credit Card Portability)

क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी एमएनपी अब कोई नई बात नहीं है. एमएनपी की शुरुआत ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी. अगर आप अपने मौजूदा सर्विस प्रोवाइडर से खुश नहीं हैं तो आप आसानी से अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करा सकते हैं. रिजर्व बैंक क्रेडिट कार्ड के मामले में भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है. इसे क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी नाम दिया गया है. (Credit Card Portability)

क्रेडिट कार्ड नेटवर्क क्या है?

आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड नेटवर्क क्या है? अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपने अपने कार्ड पर मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे, डायनर्स क्लब आदि का नाम जरूर देखा होगा. ये क्रेडिट कार्ड नेटवर्क हैं. क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंक इन नेटवर्कों के साथ गठजोड़ करते हैं. ये नेटवर्क क्रेडिट कार्ड लेनदेन को संभव बनाते हैं. ये एक तरह से अलग-अलग बैंकों के बीच पुल की तरह काम करते हैं. (Credit Card Portability)

रिजर्व बैंक ड्राफ्ट

रिजर्व बैंक का कहना है कि ग्राहकों को अपना पसंदीदा क्रेडिट कार्ड नेटवर्क चुनने की सुविधा दी जानी चाहिए. रिजर्व बैंक ने इसे लेकर एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है. अगर यह ड्राफ्ट नियम बन गया तो बैंक आपको किसी भी नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड अपने पास नहीं रख सकेंगे. बैंकों को ग्राहकों से पूछना होगा कि उन्हें किस नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड चाहिए. (Credit Card Portability)

पुराने कार्ड पर यह सुविधा मिलेगी

अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी के पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड है और वह उसका नेटवर्क बदलना चाहता है तो क्या यह संभव है? रिजर्व बैंक ने ड्राफ्ट में इसका भी प्रावधान किया है. हर क्रेडिट कार्ड की एक वैधता होती है, जो 1 साल, 2 साल, 4 साल आदि हो सकती है. इसके लिए आप अपने कार्ड की समाप्ति तिथि देख सकते हैं. इसके बाद कार्ड का नवीनीकरण कराना होगा. पुराने ग्राहकों को रिन्यू कराते समय नेटवर्क बदलने का विकल्प मिलेगा. (Credit Card Portability)