सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब: 'कोरोना वैक्सीन से मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, सरकार को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता'.....

Covid Vaccine Deaths, Center's reply in the Supreme Court, Government is not responsible for death due to corona vaccine डेस्क। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके बात कही की कोरोना टीकाकरण से हुए प्रभाव के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि उसे मृतकों और उनके परिजनों के प्रति उसकी पूरी हमदर्दी है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से हुईं कथित मौतों पर केंद्र सरकार ने कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब: 'कोरोना वैक्सीन से मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, सरकार को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता'.....
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब: 'कोरोना वैक्सीन से मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, सरकार को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता'.....

Covid Vaccine Deaths, Center's reply in the Supreme Court, Government is not responsible for death due to corona vaccine

 

डेस्क। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके बात कही की कोरोना टीकाकरण से हुए प्रभाव के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि उसे मृतकों और उनके परिजनों के प्रति उसकी पूरी हमदर्दी है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से हुईं कथित मौतों पर केंद्र सरकार ने कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। 

 

कोर्ट ने दोनों युवतियों की मौत पर संवेदना और सांत्वना जताते हुए कहा कि सिर्फ एक मामले में एईएफआई कमेटी ने वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट से मौत की पुष्टि की है। केंद्र सरकार ने हलफनामे के जरिए दायर जवाब में कहा कि जिन मामलों में वैक्सीन की वजह से मौत हुई है, उनमें सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर मुआवजा मांगा जा सकता है। दो युवतियों की मौत के बाद युवतियों के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

 

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से हुईं इन कथित मौतों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई थी। याचिका में वैक्सीनेशन के बाद किसी भी साइड इफेक्ट का समय रहते पता लगाकर उससे बचाव के उपाय करने के लिए विशेषज्ञों का बोर्ड बनाने का आदेश देने की भी मांग की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा था। कहा की टीकों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण हुई मौतों व मुआवजे के लिए केंद्र को जिम्मेदार मानना कानूनी रूप से उचित नहीं होगा।