Confirmed Ticket Cancellation: अब रेल टिकट कैंसिल करने पर देना होगा GST यात्रियों के जेब पर पड़ेगा असर, जाने क्या हैं नया नियम...
Confirmed Ticket Cancellation: Now the GST will have to be paid on the cancellation of the train ticket, the effect will be on the pockets of the passengers, know what are the new rules... Confirmed Ticket Cancellation: अब रेल टिकट कैंसिल करने पर देना होगा GST यात्रियों के जेब पर पड़ेगा असर, जाने क्या हैं नया नियम...




Confirmed Ticket Cancellation :
अक्सर त्योहारों के सीजन में ट्रेन टिकट पाना काफी मुश्किल हो जाता है. बेतहाशा भीड़ बढ़ जाती है. जिसके चलते कंफर्म टिकट कर पाना काफी लोगों के लिए मुश्किल होता है. ट्रेनाें में हाेने वाली भीड़ और कन्फर्म्ड ट्रेन टिकट पाने की जद्दाेजहत भारतीय ट्रेनाें में लंबे समय से बनी हुई है. एक ओर जहां देश सहित मध्यप्रदेश के कोने-कोने से कोने-कोने तक सफर करने के लिए भारतीय रेल (Indian Railways) पूरे साल भर उपलब्ध रही है. वहीं सामान्य दिनाें में तक कई बार कन्फर्म्ड ट्रेन टिकट के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं. (Confirmed Ticket Cancellation)
इस तरह की तमाम समस्याओं के बीच कई लोग ऐसे भी हाेते हैं, जिन्हें किसी व्यस्तता या समस्या के चलते अपनी यात्रा को स्थगित या रद्द भी करना पड़ता है, ऐसे में कई बार उन्हें कन्फर्म्ड टिकट भी कैंसिल करना पड़ता है. इस स्थिति यानि जब कन्फर्म्ड टिकट रद्द किया जाता है, तो भारतीय रेल कैंसिलेशन फीस लेता है, लेकिन अब कन्फर्म्ड टिकट को कैंसिल करना और अधिक महंगा हाेने वाला है. (Confirmed Ticket Cancellation)
उनके अनुसार अब जल्द ही ट्रेन के कन्फर्म्ड टिकट कैंसिलेशन पर भी वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax), यानी जीएसटी (GST) लग सकता है. वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा 3 अगस्त को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, अब ट्रेन टिकट को कैंसिल करवाने और होटल की बुकिंग को रद्द करने पर जीएसटी वसूल किया जाएगा. सर्कुलर में बताया गया है कि ट्रेन टिकट बुक करवाना एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें सेवाप्रदाता, यानी सर्विस प्रोवाइडर एक सेवा प्रदान करने की पेशकश करता है. जब इस कॉन्ट्रैक्ट को यात्री द्वारा टिकट रद्द करके खत्म किया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर को छोटी-सी रकम का मुआवज़ा दिया जाता है, जिसे कैंसिलेशन शुल्क के रूप में वसूला जाता है. वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक, चूंकि कैंसिलेशन शुल्क किसी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की एवज़ में किया गया भुगतान है, इस पर जीएसटी लगेगा. किसी भी श्रेणी की रेलवे टिकट पर कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर उसी दर पर जीएसटी लगेगा, जितना उस श्रेणी की टिकट बुक करवाने पर लगता है. (Confirmed Ticket Cancellation)
उदाहरण के लिए, फर्स्ट क्लास और एयरकंडीशन्ड कोच की टिकट बुक करवाने पर पांच फीसदी जीएसटी लगाया जाता है, सो, इस श्रेणी की टिकट रद्द करवाने पर लगने वाले कैंसिलेशन शुल्क पर भी पांच फीसदी ही जीएसटी लगाया जाएगा.
भारतीय रेल एसी फर्स्ट क्लास और एसी एक्ज़ीक्यूटिव क्लास की टिकट रद्द करवाने पर 240 रुपये का कैंसिलेशन शुल्क वसूल करती है, यदि टिकट ट्रेन की रवानगी से 48 घंटे पहले रद्द करवाया जाए. इस टिकटों को बुक करवाते वक्त यात्री को पांच फीसदी जीएसटी देना पड़ता है. वित्त मंत्रालय के नए सर्कुलर के अनुसार, यात्रियों को अब कैंसिलेशन शुल्क पर भी उसी दर से जीएसटी अदा करना होगा, इसलिए कन्फर्म्ड एसी टिकट रद्द करवाने पर यात्री को जीएशटी के तौर पर 12 रुपये (240 रुपये का पांच फीसदी) अतिरिक्त अदा करने होंगे. (Confirmed Ticket Cancellation)
यात्रा शुरू होने से 48 घंटे या अधिक समय पहले एसी 2-टियर की टिकट रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर 200 रुपये तथा एसी 3-टियर की टिकट रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर 180 रुपये वसूल किए जाते हैं. यदि टिकट को सफर शुरू होने में 48 घंटे से कम वक्त रह जाए, लेकिन 12 घंटे से अधिक समय बचा हो, तो कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर टिकट की कीमत का 25 फीसदी वसूला जाता है. इसी प्रकार ट्रेन प्रस्थान के निर्धारित समय से 12 घंटे से कम, लेकिन 4 घंटे से अधिक वक्त रहते टिकट को रद्द किया जाए, तो टिकट की कीमत का 50 फीसदी कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर वसूल किया जाता है. (Confirmed Ticket Cancellation)