CG- 2 प्रिंसिपल सस्पेंड BREAKING: शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो प्राचार्य निलंबित, स्कूल शिक्षा विभाग से आदेश जारी, जानें मामला, देखें आदेश.....

Chhattisgarh, Big action of education department, order issued from school education department, two principals suspended रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निलंबन आदेश जारी किया है। 2 प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया है। राम कुमार ध्रुव, प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सिमगा, जिला बलौदाबाजार एवं यू.डी. गेन्डरे, प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सिमगा, जिला बलौदाबाजार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

CG- 2 प्रिंसिपल सस्पेंड BREAKING: शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो प्राचार्य निलंबित, स्कूल शिक्षा विभाग से आदेश जारी, जानें मामला, देखें आदेश.....
CG- 2 प्रिंसिपल सस्पेंड BREAKING: शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो प्राचार्य निलंबित, स्कूल शिक्षा विभाग से आदेश जारी, जानें मामला, देखें आदेश.....

Chhattisgarh, Big action of education department, order issued from school education department, two principals suspended

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निलंबन आदेश जारी किया है। 2 प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया है। राम कुमार ध्रुव, प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सिमगा, जिला बलौदाबाजार एवं यू.डी. गेन्डरे, प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सिमगा, जिला बलौदाबाजार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक, राम कुमार ध्रुव, प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सिमगा, जिला बलौदाबाजार, एवं यू.डी. गेन्डरे, प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सिमगा, जिला बलौदाबाजार के द्वारा हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी पूरक परीक्षा वर्ष 2022 में बिना परीक्षा आवेदन पत्र भरे एवं मण्डल की बिना अनुमति प्राप्त किए ही छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आहूत परीक्षा में सम्मिलित कराया गया। 

जारी आदेश के मुताबिक, राम कुमार ध्रुव, प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष एवं यू.डी. गेन्डरे, प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष का उक्त कृत्य कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचार) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है। राज्य शासन एतद्द्वारा, राम कुमार ध्रुव, प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सिमगा, जिला बलौदाबाजार एवं यू.डी. गेन्डरे, प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सिमगा, जिला बलौदाबाजार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

जारी आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि में उक्त निलंबित लोक सेवकों का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) रायपुर नियत रहेगा व निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। देखें आदेश.....