CG- जंबो शिक्षक ट्रांसफर BREAKING: शिक्षक ट्रांसफर की सूची जारी… इस जिले में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के हुए ट्रांसफर... जानिए किन्हें कहां मिली जिम्मेदारी... देखें लिस्ट.....

Chhattisgarh transfer of teachers रायगढ़। रायगढ़ में 114 शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। लिस्ट में प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक एलबी, सहायक ग्रेड 2 के नाम शामिल हैं। स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रभारी मंत्री जिला रायगढ़ के अनुमोदन अनुसार शिक्षा विभाग जिला रायगढ़ (छ. ग.) के अंतर्गत पदस्थ / कार्यरत 114 प्राथमिक शाला, प्रधान पाठक / सहायक शिक्षक एलबी / सहायक शिक्षक विज्ञान एलबी / लेखापाल, सहायक ग्रेड-02 / सहायक ग्रेड-03 / (तृतीय श्रेणी) एवं नृत्य (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है।

CG- जंबो शिक्षक ट्रांसफर BREAKING: शिक्षक ट्रांसफर की सूची जारी… इस जिले में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के हुए ट्रांसफर... जानिए किन्हें कहां मिली जिम्मेदारी... देखें लिस्ट.....
CG- जंबो शिक्षक ट्रांसफर BREAKING: शिक्षक ट्रांसफर की सूची जारी… इस जिले में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के हुए ट्रांसफर... जानिए किन्हें कहां मिली जिम्मेदारी... देखें लिस्ट.....

Chhattisgarh transfer of teachers

 

रायगढ़। रायगढ़ में 114 शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। लिस्ट में प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक एलबी, सहायक ग्रेड 2 के नाम शामिल हैं। स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रभारी मंत्री जिला रायगढ़ के अनुमोदन अनुसार शिक्षा विभाग जिला रायगढ़ (छ. ग.) के अंतर्गत पदस्थ / कार्यरत 114 प्राथमिक शाला, प्रधान पाठक / सहायक शिक्षक एलबी / सहायक शिक्षक विज्ञान एलबी / लेखापाल, सहायक ग्रेड-02 / सहायक ग्रेड-03 / (तृतीय श्रेणी) एवं नृत्य (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है।

 

स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के आधार पर यह आदेश जारी किये गये है। स्थानांतरण आदेश ई से ई संवर्ग एवं टी से टी संवर्ग जारी किये गये है, यदि स्थानांतरण आदेश में ई से टी संवर्ग या टी से ई संवर्ग में किये गये तो ऐसे प्रकरण में स्थानांतरण आदेश शून्य माना जायेगा अर्थात संबंधित कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश प्रभावशील नहीं होगा। जारी स्थानांतरण आदेश दिनांक 15 अगस्त 2021 अथवा उससे पूर्व से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों का किया गया है।

 

स्थानांतरण आदेश में परिवीक्षाधीन / प्रतिनियुक्ति में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण शून्य माना जायेगा, अर्थात संबंधित कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश प्रभावशील नहीं होगा। स्थानांतरित शिक्षक के स्थानांतरण से संस्था शिक्षक विहीन / एकल शिक्षकीय होने की स्थिति में भारमुक्त न किया जाये। 

 

स्थानांतरण आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना / कार्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। उक्त समयावधि के भीतर भारमुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी स्वमेव भारमुक्त माना जायेंगे निर्धारित समायवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।