CG- RI, पटवारी सस्पेंड: राजस्व मंत्री ने सदन में की घोषणा... राजस्व निरीक्षक और पटवारी निलंबित... सदन में गूंजा बेजा कब्जा का मुद्दा... राजस्व मंत्री ने दिया ये जवाब.....
Chhattisgarh Revenue Inspector and Patwari suspended, Revenue Minister announced, Monsoon session of Chhattisgarh Legislative Assembly रायपुर। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा के राजस्व निरीक्षक और पटवारी को निलंबित करने की सदन में घोषणा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में बेजा कब्जा का मुद्दा उठा। विपक्ष की तरफ़ से सवाल उठाया गया की प्रदेश में अतिक्रमित शासकीय भूमि पर प्रचलित गाइड लाईन का 152 प्रतिशत राशि पर अतिक्रमणधारी को भूमिस्वामी हक प्रदान करने के कारण कीमती शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की परम्परा बढ़ती जा रही है। यह भी सवाल उठाया गया की प्रदेश के सभी जिलों में राजस्व अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने से जनमानस में इस विषय पर किसी प्रकार का असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।




Chhattisgarh Revenue Inspector and Patwari suspended, Revenue Minister announced, Monsoon session of Chhattisgarh Legislative Assembly
रायपुर। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा के राजस्व निरीक्षक और पटवारी को निलंबित करने की सदन में घोषणा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में बेजा कब्जा का मुद्दा उठा। विपक्ष की तरफ़ से सवाल उठाया गया की प्रदेश में अतिक्रमित शासकीय भूमि पर प्रचलित गाइड लाईन का 152 प्रतिशत राशि पर अतिक्रमणधारी को भूमिस्वामी हक प्रदान करने के कारण कीमती शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की परम्परा बढ़ती जा रही है। यह भी सवाल उठाया गया की प्रदेश के सभी जिलों में राजस्व अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने से जनमानस में इस विषय पर किसी प्रकार का असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।
ध्यानाकर्षण पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा की शासन के निर्देशानुसार, 20 अगस्त 2017 के पूर्व के कब्जेदार ही पात्र हैं, उक्त तिथि के पश्चात् किये गये अतिक्रमण व्यवस्थापन हेतु पात्रता नहीं रखते। अतः भू-माफियाओं द्वारा कीमती शासकीय जमीन पर नवीन अतिक्रमण किये जाने की परम्परा बढ़ने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रदेश में शासकीय जमीनों के अतिक्रमण पर प्रचलित गाईडलाईन का 152 प्रतिशत राशि लिया जाकर अतिक्रमणकर्ता को उक्त जमीन का पात्रतानुसार भूमिस्वामी हक आवश्यक जांच / परीक्षण करने के पश्चात प्रदाय किया जा रहा है।
राजस्व मंत्री ने कहा की शासन के निर्देशानुसार, ऐसी अतिक्रमित शासकीय भूमि का ही व्यवस्थापन किया जा सकेगा जिसकी लोकबाधा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, लोक प्रयोजन, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सुरक्षित रखने की आवश्यकता ना हो एवं व्यवस्थापन की कार्यवाही विकास योजना अंतर्गत निर्धारित भू-प्रयोजन के अनुसार ही किया जायेगा। अतः प्रदेश के विकास के लिए शासन के पास खेल मैदान, स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल, सड़क, विद्युत स्टेशन सहित शासकीय योजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
राजस्व मंत्री ने कहा की प्रदेश में भू-माफियाओं या अन्य अतिक्रामकों द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही विधि अनुरूप किया जा रहा है। प्रदेश में राजस्व वर्ष 2021-22 में, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध कुल 18030 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिसमें से 8199 प्रकरण निराकृत किये गये हैं एवं 9831 प्रकरण नियमानुसार प्रक्रियाधीन हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि शासकीय जमीन पर अतिक्रमण होने पर राजस्व अमला जैसे राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं तहसीलदार निष्क्रिय हो गये हैं ।
राजस्व मंत्री ने कहा की जिला कोरबा के ग्राम बरबसपुर स्थित खसरा नंबर 359 / 1 के संबंध में पूर्व में ही जांच की गई है, जिसमें खसरा नंबर 359 / 1 रकबा 0.186 हे. शासकीय घास मद की भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर दिनांक 09.06.2022 को हल्का पटवारी के प्रतिवेदन पर तहसील में संहिता की धारा 248 के अंतर्गत उचित शीर्ष में राजस्व प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। धारा 248 के तहत, जिला कोरबा में राजस्व वर्ष 2021-22 में 605 प्रकरण दर्ज हैं जिनमें से 346 निराकृत की जा चुकी हैं एवं 259 में न्यायालयीन कार्यवाही की जा रही है।
राजस्व मंत्री ने कहा की कार्यालय कलेक्टर जिला रायपुर के प्रतिवेदन अनुसार, रायपुर शहर के शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड मठपुरैना, डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड चंगोराभाठा, डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड, भाठागांव, संतोषीनगर रायपुर सहित राजीव पाण्डेय वार्ड, बोरियाखुर्द, बोरियाकला, डूंडा, मुजगहन, काठाडीह, सेजबहार, अभनपुर में भू-माफियाओं द्वारा शासकीय जमीन पर खुलेआम कब्जा करने का कथन सही नहीं है। तहसील रायपुर के तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, नगर निगम व ग्राम पंचायतों के सक्रिय सहभागिता से विगत दिनों में ग्राम डूण्डा में 02 प्रकरण में 1.8 हे., बोरियाखुर्द के 01 प्रकरण में 4320 वर्गफीट, पिरदा के 01 प्रकरण में 0.17 हे., बनरसी के 04 प्रकरण में 0.34 हे भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है।
राजस्व मंत्री ने कहा की शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड मठपुरैना में 01, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड भाठागांव में 02, राजीव पाण्डे वार्ड बोरिया खुर्द में 04 बोरियाकला में 02, डूण्डा में 02, मुजगहन में 01, काठाडीह में 05 एवं सेजबहार में 05 अतिक्रमण के प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। धारा 248 के तहत, जिला रायपुर में राजस्व वर्ष 2021-22 में 870 प्रकरण दर्ज हैं जिनमें से 299 निराकृत एवं 571 में न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी के प्रतिवेदन अनुसार, धमतरी जिले में शासकीय नजूल भूमि पर अतिक्रमण के 101 प्रकरण कुल क्षेत्रफल 86 डिसमिल (37309 वर्गफीट) पर व्यवस्थापन की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।
राजस्व मंत्री ने कहा की जिला धमतरी के तहसील धमतरी में 22 अतिकामकों का कुल खसरा 14 रकबा 0.23 हे0 से अतिक्रमण हटाया गया है, तहसील कुरूद में 34 अतिकामकों का कुल खसरा 5 रकबा 7.10 हे0 से अतिक्रमण हटाया गया है, एवं तहसील मगरलोड में कुल खसरा 3 रकबा 0.11 हे0 से अतिक्रमण हटाया गया है। इस प्रकार जिला धमतरी में अतिक्रमण के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की गई है। धारा 248 के तहत, जिला धमतरी में राजस्व वर्ष 2021-22 में 178 प्रकरण दर्ज हैं जिनमें से 121 निराकृत एवं 57 में न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
राजस्व मंत्री ने कहा की कार्यालय कलेक्टर जिला दुर्ग के प्रतिवेदन अनुसार शासकीय जमीन पर अतिक्रमण होने पर राजस्व अमला के निष्क्रिय होने का कथन सही नहीं है। बल्कि अतिक्रमण हटाने हेतु छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत, जिला दुर्ग में राजस्व वर्ष 2021-22 में 1022 प्रकरण दर्ज हैं जिनमें से 292 निराकृत एवं 730 में न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह कहना भी सही नहीं है कि राजनांदगांव जिले में राजस्व अमला शासकीय जमीन से अतिक्रमण न तो हटा रहा है।
राजस्व मंत्री ने कहा की न ही अतिक्रमण होने की रिपोर्ट दी जा रही है, बल्कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमण हटाने हेतु धारा 248 के तहत जिला राजनांदगांव में राजस्व वर्ष 2021-22 में 1088 प्रकरण दर्ज हैं जिनमें से 298 निराकृत एवं 890 में न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यालय कलेक्टर जिला बिलासपुर के प्रतिवेदन अनुसार, शासकीय जमीन पर अतिक्रमण होने पर अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व अमला जैसे पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार सक्रिय है। धारा 248 के तहत जिला राजनांदगांव में राजस्व वर्ष 2021-22 में 1088 प्रकरण दर्ज हैं जिनमें से 298 निराकृत एवं 890 में न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
राजस्व मंत्री ने कहा की कार्यालय कलेक्टर जिला मुंगेली के प्रतिवेदन अनुसार, समय-समय पर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही राजस्व अमले के व्दारा की जा रही है एवं सकियता से कार्य किया जा रहा है। धारा 248 के तहत, जिला मुंगेली में राजस्व वर्ष 2021-22 में 201 प्रकरण दर्ज हैं जिनमें से 109 निराकृत एवं 92 में न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
राजस्व मंत्री ने कहा की कार्यालय कलेक्टर जिला महासमुंद के प्रतिवेदन अनुसार जिले में शासकीय योजनाओं के लिए जमीन की समस्या नहीं हो रही है एवं जिले के अंतर्गत राजस्व अमला व्दारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण होने पर विधिवत कार्यवाही की जा रही है। धारा 1248 के तहत, जिला महासमुंद में राजस्व वर्ष 2021-22 में 1213 प्रकरण दर्ज हैं जिनमें से 522 निराकृत एवं 691 में न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।