CG- किसी और के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई पत्नी: पत्नी की गला घोंटकर हत्या... फिर पंखे से लटकाया शव... सरेंडर कर कहा- वो चरित्रहीन थी, कहती थी- तुम्हारे सामने 10 पुरुषों से संबंध बनाऊंगी... फिर जो हुआ...
Chhattisgarh Husband Killed Wife Bemetara Crime News: पति ने पत्नी की हत्या कर दी. मामला छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के सेमरिया चौकी थाना क्षेत्र का है. आरोपी ने दावा किया कि पत्नी के अवैध संबंध थे. मना करता तो झगड़ती थी. कहती थी- तलाक दे दो, फिर तुम्हारे सामने ही 10 पुरुषों से संबंध बनाऊंगी. पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद उसके शव को पंखे से फांसी पर लटका दिया. फिर पुलिस चौकी पहुंचकर सरेंडर किया.




Chhattisgarh Husband Killed Wife
Bemetara Crime News: पति ने पत्नी की हत्या कर दी. मामला छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के सेमरिया चौकी थाना क्षेत्र का है. आरोपी ने दावा किया कि पत्नी के अवैध संबंध थे. मना करता तो झगड़ती थी. कहती थी- तलाक दे दो, फिर तुम्हारे सामने ही 10 पुरुषों से संबंध बनाऊंगी. पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद उसके शव को पंखे से फांसी पर लटका दिया. फिर पुलिस चौकी पहुंचकर सरेंडर किया.
आरोपी सुशील साहू उम्र 28 साल बताया की दो माह पूर्व खाने कमाने अपनी पत्नी रानी साहू के साथ लखनऊ गया था. लखनऊ में अपनी पत्नी को किसी पुरूष के साथ गलत कार्य करते हुये दिन में देख लिया था. जिसके कारण आपस में झगडा हुये थे. जिसे घर वालो के समझाने पर एक साथ रह रहे थे. लखनऊ से ट्रेन बैठकर दुर्ग आये दुर्ग से बेमेतरा शाम को पहुचने के बाद थाना सिटी कोतवाली में तलाक संबंधी रिपोर्ट कराया वकिल से राय लेने के बाद घर सेमरिया पहुचा.
पत्नी रानी के दुसरे पुरूष के साथ संबंध बनाने की बात को लेकर पति-पत्नी में झागडा विवाद हुये. पत्नी द्वारा पति सुशील को कहा गया कि तुम मेरे से तलाक ले रहे. हो वह इसी घर में तेरे सामने दस पुरूषों को बुलाकर गलत संबंध बनाउंगी. इसी बात पर से आरोपी सुशील साहू नाराज होकर अपनी पत्नी रानी साहू का गला दबाकर हत्या कर दिया. हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिये रानी साहू के शव को घसीटकर अपने कमरे में ले जाकर रानी के गले में साडी से फंदा डालकर शव को सिलिंग पंखा में लटका दिया.
आरोपी सुशील साहू द्वारा पुलिस चौकी खण्डसरा आकर रिर्पोट दर्ज कराया कि वह अपनी पत्नी रानी साहू का गला दबाकर हत्या कर दिया हू. शव को फंसी में लटका कर आया हूं कि रिर्पोट पर अपराध सदर धारा 302, 201 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया. प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी सुशील साहू पिता मनीराम साहू उम्र 28 साल को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया.