CG Employees News: हाईकोर्ट का फैसला, इन कर्मचारियों को मिलेगा 120 दिनों का अवकाश नगदीकरण, HC ने सरकार को दिया ये आदेश...
Chhattisgarh Employees News, High Court decision, these employees will get 120 days encashment leave, HC gave this order to the government बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कार्यभारित श्रेणी के कर्मचारियों को 120 दिनों के अवकाश नगदीकरण का आदेश दिया है. राज्य शासन के कार्यभारित श्रेणी के कर्मचारियों को फायदा होगा. फैसले पर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने खुशी का इजार किया है.




Chhattisgarh Employees News, High Court decision, these employees will get 120 days encashment leave, HC gave this order to the government
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कार्यभारित श्रेणी के कर्मचारियों को 120 दिनों के अवकाश नगदीकरण का आदेश दिया है. राज्य शासन के कार्यभारित श्रेणी के कर्मचारियों को फायदा होगा. फैसले पर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने खुशी का इजार किया है.
कार्यभारित कर्मचारियों की वर्षों पुरानी अवकाश नगदीकरण की मांग को सरकार ने अस्वीकार किया था. जिसके बाद कार्यभारित कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अधिवक्ता वैभव शुक्ला व राहुल मिश्रा के माध्यम से रिट याचिका दायर की गयी थी.
सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने आदेश की तिथि से दो माह के भीतर कर्मचारियों को 120 दिन के अवकाश नगदीकरण प्रदान किया जाये. (The High Court has ordered to give 120 days leave encashment to the employees of the state government's workload category)