CG- हत्यारा पति और रेपिस्ट अरेस्ट: पत्नी का सिर दीवार पर पटककर हत्या... घर की साफ-सफाई नहीं करने पर गुस्साया पति... फिर डंडे से भी किया हमला... पति गिरफ्तार.... वहीं 3 लड़कियों से रेप का आरोपी भी गिरफ्तार... मामला जान रह जाएंगे दंग.....
Chhattisgarh Crime News Rapist murderer arrested raping 3 girls merciless husband wife death




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जशपुर। ️घर की सफाई नहीं करने की छोटी सी बात को लेकर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी सुखीराम नाग को चंद घंटे के भीतर बागबहार पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। वहीं ️अपराध घटित कर 14 वर्ष से फरार रहने एवं गिरफ्तारी से बचने के लिये पुरनानगर पनचक्की रोड में हाथ में तलवार लेकर आम लोगों को डराने धमकाने वाला आरोपी शिव सिराजित राम को सिटी कोतवाली जशपुर पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है।️ थाना सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 106/2022 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं 506(बी) भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया है। (Rapist and murderer arrested)
आरोपी शिव सिराजित राम के विरूद्ध सिटी कोतवाली जशपुर में पूर्व से सामुहिक दुष्कर्म एवं छेड़छाड़ के 03 अपराध पंजीबद्ध किया गया है।️ आरोपी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया था। सिटी कोतवाली जशपुर को सूचना मिली कि स्थाई वारंटी आरोपी शिव सिराजित राम पुरनानगर पनचक्की मोड़ के पास रास्ते में आने-जाने वाले लोगों को अपने हाथ में तलवार लेकर लहराते हुये जान से मार दूंगा कहकर लोगों को डरा-धमका रहा है। इस सूचना पर तत्काल सिटी कोतवाली जशपुर से पुलिस स्टॉफ द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी कर उसके कब्जे से तलवार को जप्त कर आरोपी शिव सिराजित राम को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया।
आरोपी शिव सिराजित राम उम्र 33 वर्ष निवासी सिटोंगा बड़ा बस्ती के विरूद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं 506(बी) भा.द.वि. की कार्यवाही करते हुये गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आरोपी शिव सिराजित राम पूर्व में वर्ष 2008 में अपने साथियों के साथ मिलकर तीन लड़कियों के साथ अलग-अलग सामुहिक दुष्कर्म एवं छेड़छाड़ किया था, आरोपी घटना घटित कर फरार हो गया था। आरोपी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा अप.क्र. 224/2008 धारा 376(2)जी भा.द.वि., अप.क्र. 225/2008 धारा 376(2)जी, 363, 366 भा.द.वि., अप.क्र. 226/2008 धारा 354, 114 भा.द.वि. के प्रकरण में स्थाई वारंट जारी किया गया था, आरोपी उपरोक्त अपराध को घटित कर लंबे समय से फरार था।
पत्नी की हत्या
मृतिका से सुखीराम नाग लगभग 18-20 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। आरोपी सुखीराम नाग काम कर अपने घर आया और घर की सफाई नहीं करने की बात लेकर अपनी पत्नी को हाथ मुक्का एवं डंडा से मारपीट किया उसके बाद सुखीराम नाग खाना खाकर सो गया, शाम करीब 04 बजे उठकर देखा कि घर की साफ-सफाई नहीं हुआ था, इस बात को लेकर आरोपी पुनः अपनी पत्नी को हाथ, मुक्का, लकड़ी का डंडा से मारपीट कर उसके सिर को दीवाल में धक्का देकर टकराया है, जिस कारण शाम लगभग 06 बजे मृतिका की मृत्यू हो गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी सुखीराम नाग के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये पता-तलाश कर आरोपी सुखीराम नाग को उसके निवास में जाकर घेराबंदी कर उसे अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया, एवं घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा को जप्त किया गया। प्रकरण में आरोपी सुखीराम नाग उम्र 38 वर्ष निवासी खाड़ामाचा के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् दिनांक 10.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।