CG - मछली पकड़ने पर होगी जेल : राज्य सरकार ने लगाया प्रतिबंध, मछली पकड़ते पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई, इतने साल की होगी सजा.....

छत्तीसगढ़ में मछलियों को पकड़ना बैन कर दिया गया है। ये रोक राज्य सरकार ने लगाई है। इसे लेकर सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को ध्यान में रखते हुए उन्हें संरक्षण देने के लिए सरकार ने यह रोक लगाई है।

CG - मछली पकड़ने पर होगी जेल : राज्य सरकार ने लगाया प्रतिबंध, मछली पकड़ते पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई, इतने साल की होगी सजा.....
CG - मछली पकड़ने पर होगी जेल : राज्य सरकार ने लगाया प्रतिबंध, मछली पकड़ते पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई, इतने साल की होगी सजा.....

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मछलियों को पकड़ना बैन कर दिया गया है। ये रोक राज्य सरकार ने लगाई है। इसे लेकर सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को ध्यान में रखते हुए उन्हें संरक्षण देने के लिए सरकार ने यह रोक लगाई है। राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मस्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। इस दौरान प्रदेश के समस्त नदी-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब या जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किए गए हैं में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

अफसरों ने बताया कि इस नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगा।

अफसरों ने बताया कि सरकार की तरफ से हर साल वर्षा ऋतु के दौरान मछली मारने पर रोक लगाई जाती है। प्रतिबंधन के दौरान विभाग की तरफ से समय- समय पर जांच भी की जाती है। इस दौरान मछली मारते पकड़े जाने वालों पर कार्रवाई की जाती है।