CG हाईकोर्ट ब्रेकिंग : हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के अंतिम रिजल्ट पर लगायी रोक…
हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के फाईनल करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।




CG High Court Breaking: High Court put a stay on the final result of teacher recruitment
नया भारत डेस्क : हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के फाईनल करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। सेवा भर्ती नियम 2019 के विपरीत शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने एवं विषय वार विज्ञापन जारी नहीं करने पर दायर याचिका सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शासन से जवाब तलब करते हुए भर्ती प्रक्रिया फाईनल करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। .
इस मामले में याचिकाकर्ता वेदप्रकाश एवं अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से एक याचिका प्रस्तुत कर बताया कि छ0ग0 शासन द्वारा शिक्षक के टी-संवर्ग के 4659 पद एवं ई-संवर्ग के 1113 पदों की भर्ती हेतु दिनांक 04.05.2023 को विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें शिक्षक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया । अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान भी विज्ञापन में किया गया है।
जबकि छग स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक तथा प्रशासनिक ) संवर्ग भर्ती नियम 2019 में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है इसके अलावा उक्त पदोन्नति तथा भर्ती नियम 2019 की अनुसूची -2 के कॉलम 33 के अनुसार शिक्षक के पद पर विषयवार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति किया जाना है किंतु जो विज्ञापन जारी किया गया वहां केवल शिक्षक के लिए जारी किया गया एवं किसी प्रकार का विषय का वर्गीकरण नहीं किया गया जबकि सभी विषय अंग्रेजी, गणित, संस्कृत आदि विषयों के लिए अलग अलग पद जारी किया जाना था।
इस प्रकार विज्ञापन में यह दर्शित ही नहीं है कि कौन सा विषय का कितना पद है और अभ्यर्थी को यह भी जानकारी नहीं होगी कि उसके विषय का पद का विज्ञापन रिक्त है या नहीं। इस प्रकार पदोन्नति एवं सेवा भर्ती नियम के विपरीत विज्ञापन जारी किया गया है. सुनवाई पश्चात् न्यायमूर्ति पी०पी०साहू के एकलपीठ ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है एवं प्रकरण के निराकरण तक भर्ती प्रक्रिया को फाईनल करने पर रोक लगा दिया। आपको बता दें कि 10 जून को ही उक्त विज्ञापन के तहत परीक्षा संपन्न की गयी थी, लेकिन रिजल्ट आना शेष था।