CG- EE सस्पेंड BREAKING: जल संसाधन विभाग ने जारी किया आदेश...वित्तीय अनियमितता मामले में हुई बड़ी कार्रवाई…प्रभारी कार्यपालन अभियंता को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित...ये है गंभीर आरोप...जानिए मामला.....
CG-EE SUSPENDED BREAKING: Water Resources Department has issued an order... big action taken in financial irregularities case नया भारत डेस्क :जल संसाधन विभाग हो या फिर कोई भी विभाग अफसरों और कर्मचारियो का पैसा गबन करने की आदत जरा भी नहीं छूट रही है पहले तो हजारो में होता था लेकिन अब लाखो में और करोडो में होने लगा है ,हद तो तब होने लगा जब अफसर खुद फर्जी तरीके से पैसा निकालकर खुद का जेब भरने में लगे हुए है.जिससे न सिर्फ विभाग शर्मसार हो रहा है बल्कि विपक्ष को भी बोलने का मौक़ा मिल रहा है.(




CG-EE SUSPENDED BREAKING: Water Resources Department has issued an order...
नया भारत डेस्क :जल संसाधन विभाग हो या फिर कोई भी विभाग अफसरों और कर्मचारियो का पैसा गबन करने की आदत जरा भी नहीं छूट रही है पहले तो हजारो में होता था लेकिन अब लाखो में और करोडो में होने लगा है ,हद तो तब होने लगा जब अफसर खुद फर्जी तरीके से पैसा निकालकर खुद का जेब भरने में लगे हुए है.जिससे न सिर्फ विभाग शर्मसार हो रहा है बल्कि विपक्ष को भी बोलने का मौक़ा मिल रहा है.(CG-EE SUSPENDED)
इस बार का मामला सरगुजा क्षेत्र का है जिसमे जल संसाधन विभाग के अफसर पर पैसा गबन करने का आरोप लगा है और इसी कारण उसे निलंबित कर रायपुर अटैच कर दिया गया है. राज्य सरकार ने शिकायत पाए जाने पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है इस तरह की कार्रवाई के बाद प्रदेश भर में विभागीय अफसरों के बीच हड़कंप भी मचा हुआ है .(CG-EE SUSPENDED)
पढ़िए आदेश
जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, रामानुजगंज अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2022-23 में भू-अर्जन की राशि रु. 867.00 लाख को योर सेल्फ चेक के माध्यम से फर्मों के व्यक्तिगत खाते में फर्जी भुगतान कर वित्तीय अनियमितता करने की शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में भू-अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु अपनाई गई. प्रक्रिया वित्तीय संहिता के अध्याय-2 (वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य नीति) खण्ड-1 धन की प्राप्ति के स्पष्टीकरण में किये गये प्रावधान के विपरीत प्रतीत होने से अनियमितता की विस्तृत जांच कर, अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(CG-EE SUSPENDED)
इसी वजह से राज्य शासन द्वारा संजय कुमार ग्रायकर, सहायक अभियंता / प्रभारी कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, रामानुजगंज को छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के प्रावधानों के साथ-साथ छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के प्रथमदृष्ट्या उल्लंघन के फलस्वरुप छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) (क) निहित प्रावधानान्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नया रायपुर अटल नगर में संबद्ध करता है। 2/ निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।