CG- BEO सस्पेंड BIG NEWS: शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन... विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबित... स्कूल शिक्षा विभाग से आदेश जारी... ये है गंभीर आरोप... देखिए आदेश.....

शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन... विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबित...

CG- BEO सस्पेंड BIG NEWS: शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन... विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबित... स्कूल शिक्षा विभाग से आदेश जारी... ये है गंभीर आरोप... देखिए आदेश.....
CG- BEO सस्पेंड BIG NEWS: शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन... विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबित... स्कूल शिक्षा विभाग से आदेश जारी... ये है गंभीर आरोप... देखिए आदेश.....

सारंगढ़-बिलाईगढ़ : स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर प्रभारी बीईओ को निलंबित कर दिया है. सारंगढ़ प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) पर पदमुद्रा का दुरुपयोग करने के मामले में गाज गिरी है. स्कूल शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए बीईओ रामलाल कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
 

आदेश में यह लिखा है श्री रामलाल कश्यप, प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के द्वारा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रवास के दौरान बिना प्रभार के श्रीमती निधि देवांगन, व्याख्याता (एलबी.) विषय भौतिकी, शहीद नूतन सोनी, शाउमावि. रतनपुर, जिला बिलासपुर (कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में उपस्थिति दिनांक 14.10.2022 ) को स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित संस्था शाउमावि गोड़म सारंगढ़ में कार्यभार ग्रहण करने हेतु विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ की पदमुद्रा का उपयोग कर दिनांक 14.10.2022 को आदेशित किए जाने संबंधी शिकायत की पुष्टि प्रारंभिक जांच में हुई है। 2/ विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रवास के दौरान बिना प्रभार के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी के पदमुद्रा का उपयोग करना गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है

 

 जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत है। 3/ अतएव, राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री रामलाल कश्यप, प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 4/ निलंबन अवधि में श्री कश्यप का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ नियत किया जाता है तथा निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।