IAS अनिल टुटेजा को बड़ी राहत: अनिल टुटेजा’ की ‘गिरफ्तारी’ पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से राहत…जाने मामला..

सुप्रीम कोर्ट से अनिल टुटेजा (Anil Tuteja) को बड़ी राहत मिली है। व्यापार एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक (Supreme Court stayed the arrest) लगा दी है।

IAS अनिल टुटेजा को बड़ी राहत: अनिल टुटेजा’ की ‘गिरफ्तारी’ पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से राहत…जाने मामला..
IAS अनिल टुटेजा को बड़ी राहत: अनिल टुटेजा’ की ‘गिरफ्तारी’ पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से राहत…जाने मामला..

Big relief to IAS Anil Tuteja

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट से अनिल टुटेजा (Anil Tuteja) को बड़ी राहत मिली है। व्यापार एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक (Supreme Court stayed the arrest) लगा दी है। ऐसे में ईडी अब उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। बता दें कि उनके द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस संजय किशन कौल की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नो कोर्सिव एक्शन के आदेश दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में की जाएगी।( IAS Anil Tuteja)

आज जस्टिस संजय किशन कौल, और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा व उनके पुत्र यश टुटेजा की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने पीएमएलए एक्ट के तहत धारा 50, और धारा 63 के प्रावधानों को चुनौती दी थी।

 

याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि ईडी ने इस बात का खुलासा ही नहीं किया कि इस रेड का आधार क्या है। जबकि 30 तारीख को ईडी के समक्ष हाजिर हुए थे, और उनसे जानकारी चाही थी। मगर ईडी ने इसकी जानकारी नहीं दी। इसका ईडी के वकील पी राजू ने प्रतिवाद किया, और कहा कि एक गंभीर स्कैम है।( IAS Anil Tuteja)

 

कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि आपने प्रक्रियागत त्रुटि की है, और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि यह प्रकरण सुनवाई योग्य है। साथ ही अनिल टुटेजा, और यश टुटेजा को राहत देते हुए दोनों की गिरफ्तारी या इसी तरह की किसी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।( IAS Anil Tuteja)