Old Pension Scheme : कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए Good News, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, तय समय पर पूरी करें प्रक्रिया…
कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 30 जून तक उन्हें प्रक्रिया पूरी करने के लिए दे दिया गया है। वहीं 1 अप्रैल से कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाना है।




Old Pension Scheme : कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए विकल्प भरने का मौका दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने के साथ ही हर महीने उनके मूल वेतन की आधी राशि उनके खाते में पेंशन के रूप में अंतरित होगी।(Old Pension Scheme)
पुरानी पेंशन योजना
राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही रोडवेज कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की तैयारी की गई है। जिसका लाभ 6000 कर्मचारी पेंशनर्स को होगा। हालांकि पुरानी पेंशन योजना के लिए विकल्प भरने 30 जून तक का समय दिया गया है। रोडवेज के एमडी नथमल डिडेल की ओर से आदेश जारी किया गया है।(Old Pension Scheme)
विकल्प भरने का मौका
जारी आदेश में कहा गया है कि केवल एक बार विकल्प भरने का मौका दिया जाएगा। 30 जून तक कर्मचारियों को विकल्प भरना अनिवार्य किया गया है। कर्मचारियों को दोबारा विकल्प बनने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही जो कर्मचारी रोडवेज से रिटायर हो चुके हैं और उन्हें OPS का लाभ नहीं दिया गया है या उन्होंने OPS के विकल्प का चुनाव नहीं किया है। उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका मिलेगा।(Old Pension Scheme)
साथ ही जिन रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की जगह एकमुश्त पैसा लेने का विचार किया गया है, उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ एक ही शर्त पर दिए जाने की तैयारी की गई है। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्होंने कंट्रीब्यूशनल पेंशन फंड के तहत जमा तमाम राशि की निकासी कर ली है। उन राशि में से राज्य सरकार की ओर से भरे हुए अंश राशि को 12 फीसद के ब्याज सहित एकमुश्त लौटाना अनिवार्य किया गया।(Old Pension Scheme)
1 अप्रैल 2023 से पेंशन का लाभ
एकमुश्त राशि जमा करने पर ऐसे कर्मचारियों को पेंशन का लाभ 1 अप्रैल 2023 से उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पूर्व में जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को चुनाव नहीं किया है। उनके सीपीएफ के तहत जमा राशि रिटायरमेंट पर एकमुश्त ब्याज सहित उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। इस सिस्टम में 12 फीसद राशि कर्मचारी की सैलरी से काटे जाते हैं जबकि 12 फीसद राशि राज्य सरकार या संबंधित एजेंसी द्वारा जमा कराई जाती है।(Old Pension Scheme)