BH Series Number: CG की जगह गाड़ी में नंबर ले सकेंगे BH ,छत्तीसगढ़ में भी भारत सीरीज की सुविधा…किसी भी राज्य में कर सकते हैं अपनी गाड़ी में सफर, जानिए क्या है मापदंड….

छत्तीसगढ़ में कोई भी अगर नई गाड़ी खरीदता है, तो वह अब अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज में भी करवा सकता है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालयन ने 28 अगस्त 2021 को भारत सीरीज लांच करते हुए नंबर प्लेट जारी कर दी थी। छत्तीसगढ़ में भी भारत सीरीज में रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे दी गई है। BH Series Number: In place of CG, you will be able to take the number in the vehicle, in BH Chhattisgarh also the facility of Bharat Series… you can travel in your car in any state, know what is the criteria

BH Series Number: CG की जगह गाड़ी में नंबर ले सकेंगे BH ,छत्तीसगढ़ में भी भारत सीरीज की सुविधा…किसी भी राज्य में कर सकते हैं अपनी गाड़ी में सफर, जानिए क्या है मापदंड….
BH Series Number: CG की जगह गाड़ी में नंबर ले सकेंगे BH ,छत्तीसगढ़ में भी भारत सीरीज की सुविधा…किसी भी राज्य में कर सकते हैं अपनी गाड़ी में सफर, जानिए क्या है मापदंड….

BH Series Number Chhattisgarh application and process for apply 

नया भारत डेस्क : छत्तीसगढ़ में कोई भी अगर नई गाड़ी खरीदता है, तो वह अब अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज में भी करवा सकता है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालयन ने 28 अगस्त 2021 को भारत सीरीज लांच करते हुए नंबर प्लेट जारी कर दी थी। छत्तीसगढ़ में भी भारत सीरीज में रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे दी गई है। यहां नई गाड़ी खरीदनेवाला कोई भी व्यक्ति भारत सीरीज (BH) के लिए उसी सिस्टम से अप्लाई कर सकता है, जिस सिस्टम से वह अब तक रजिस्ट्रेशन करवाता रहा है।

 

भारत सरकार ने कुछ समय पहले एलान किया था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते समय वाहन मालिकों को अब दोबारा व्हीकल रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी. आप खास भारत सीरीज (BH-SERIES) की नंबर प्लेट का उपयोग कर सकते हैं. यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और निजी संस्थान से जुड़े लोगों के लिए भी लागू होगी. कुछ समय पहले महाराष्ट्र में इस सीरीज का पहला नंबर जारी भी किया गया था.

 

दूसरे राज्य में जाने पर नहीं लेना पड़ेगा एनओसी - केंद्र सरकार ने नई गाड़ियों के लिए भारत सीरीज बीएच में पंजीयन की व्यवस्था लागू की है। एक राष्ट्र एक क्रमांक (वन नेशन वन नंबर) के तहत प्रदेश में जिस वाहन का पंजीयन भारत सीरीज बीएच में होगा, उस वाहन के मालिक को दूसरे राज्य में जाने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लेना पड़ेगा और न ही नया नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी। अभी हर राज्य में जाने पर वहां पर वाहन को पंजीयन शुल्क देकर उस राज्य के आरटीओ से नंबर लेना होता है।

 

रजिस्ट्रेशन सिस्टम अभी जैसा - BH सीरीज में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले परिवहन अधिकारी (आरटीओ) से दस्तावेज वेरीफाई करवाने होंगे। वाहन खरीदते समय डीलरों की मदद से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के वाहन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। डीलर को मालिक की ओर से पोर्टल पर फॉर्म-20 भरना होगा। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को फार्म-60 भरना होगा और एक एम्पलाई आईडी और वर्क सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा।

 

निजी क्षेत्र वालों को भी ये नंबर -केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही डिफेंस के लोगों को BH सीरीज स्वैच्छिक रूप से चुनने का विकल्प होगा। सरकारी ही नहीं, निजी क्षेत्र को भी सरकारी कर्मचारियों के अलावा केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों के अलावा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, जिनके ऑफिस 4 या उससे ज्यादा राज्यों में मौजूद हैं, उन कंपनियों के कर्मचारियों को भी BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन उनके निजी वाहनों के लिए दिया जाएगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जो टांसफरेबल जॉब में हैं(BH Series Number Chhattisgarh application and process for apply )