CG- हुक्का बार बैन BIG ब्रेकिंग: राज्य सरकार इस सत्र में ला रही कोटपा संशोधन एक्ट.... हुक्का बार चलाना बैन.... चलाने पर सजा और 50 हज़ार जुर्माना.... पीते पकड़े गए तो पीने वाले को भी जुर्माना... कैबिनेट की बैठक में लिया गया यह निर्णय......




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रायपुर। कैबिनेट में ️राज्य में हुक्काबार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। हुक्का बार अब बैन होंगे। राज्य सरकार ने हुक्का बार को लेकर अब एक नए क़ानून को ला रही है। जिसके तहत हुक्का बार चलाना ग़ैर क़ानूनी होगा। नए क़ानून के दायरे में हुक्का बार में पीने वाले भी आएंगे। हुक्का बार को लेकर अब तक कोई कड़ा क़ानून ना होने से और सीधे प्रतिबंध की विधिक औपचारिकता ना होने से पुलिस और प्रशासन के लिए मुश्किलें आ रही थीं।
अब तक कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही होती थी। लेकिन वह इतना लचीला था कि प्रभावी अंकुश नहीं लग रहा था। अब राज्य सरकार ने कोटपा एक्ट में संशोधन किया है। इस संशोधन में अब हुक्का बार चलाने पर अधिकतम तीन साल की सजा है और पचास हज़ार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए क़ानून की जद में केवल हुक्का बार चलाने वाले ही नहीं बल्कि वहाँ बैठ कर पीने वाले भी आएंगे। प्रावधान किया गया है कि, हुक्का बार में बैठकर पीने वाले को अधिकतम पाँच हज़ार का जुर्माना देना होगा। इस संशोधित एक्ट से अब कोटपा संज्ञेय अपराध में तब्दील हो गया है। अब इस मामले में पुलिस FIR कर सकेगी। जबकि पहले कोटपा में इस्तग़ासा ( एक प्रकार का नोटिस ) जारी होता था, जिसमें दो सौ रुपए से पाँच सौ रुपए तक का जुर्माना होता था।