Atal pesion yojana : अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, वित्त मंत्रालय ने जारी किए निर्देश…अब ये नहीं कर पाएंगे इस दिन से योजना के लिए अप्लाई…..

Atal pesion yojana Finance Ministry Release atal pesion yojana update: अटल पेंसन योजना में एक बड़ा बदलाव आया है जिसके तहत, जो व्यक्ति इनकम टैक्सपेयर है, वह अटल पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है।

Atal pesion yojana : अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, वित्त मंत्रालय ने जारी किए निर्देश…अब ये नहीं कर पाएंगे इस दिन से योजना के लिए अप्लाई…..
Atal pesion yojana : अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, वित्त मंत्रालय ने जारी किए निर्देश…अब ये नहीं कर पाएंगे इस दिन से योजना के लिए अप्लाई…..

Atal pesion yojana 

Finance Ministry Release atal pesion yojana update: अटल पेंसन योजना में एक बड़ा बदलाव आया है जिसके तहत, जो व्यक्ति इनकम टैक्सपेयर है, वह अटल पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। दरअसल, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन की सुविधा के लिए यह स्कीम शुरू की गई थी। वित्त मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, वे अटल पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मीडिया खबरो की मानें तो वित्त मंत्रालय का नया नियम 1 अक्टूबर, 2022 से अमल में आ जाएगा।

फिलहाल इस फैसले का ऑफीशियल गजट नोटिफिकेशन 10 अगस्त को जारी किया गया है। नियम के मुताबिक कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स भरता है, वह व्यक्ति 1 अक्टूबर के बाद से अटल पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा। नियम में कहा गया है कि जो व्यक्ति 1 अक्टूबर के बाद एपीवाई के लिए अप्लाई करेगा और अगर वह इनकम टैक्स के दायरे में आता है, तो उसका आवेदन और अकाउंट तुरंत बंद कर दिया जाएगा। अगर खाते में पेंशन का पैसा जमा हुआ है, तो उसे भी लौटाना पड़ेगा।Finance Ministry Release atal pesion yojana update