ARMY Job Rule: शहीद की बहन और बेटी को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति, सेना में विचार जारी....
ARMY Job Rule: Martyr's sister and daughter will also be able to get compassionate appointment, thoughts continue in the army.... ARMY Job Rule: शहीद की बहन और बेटी को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति, सेना में विचार जारी....




ARMY Job Rule :
नया भारत डेस्क : भारतीय सेना में अनुकंपा के अनुकंपा नियुक्ति के नियम (Compassionate appointment rules in Indian Army) में केंद्र सरकार जल्द ही बड़े बदलाव करने वाली है. सेना में शहीदों की बहन और बेटी को भी अनुकंपा आधार पर नौकरी मिल सकेगी। सेना में चल रहे सुधार कार्य की कड़ी में यह पहल की जा रही है। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की सिफारिश के बाद सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। समिति ने इस तरह की नियुक्ति को लिंग भेदभाव के बिना (जेंडर न्यूट्रल) बनाने की सिफारिश की थी। इसमें कहा गया था कि शहीद जवान के एक बेटे या भाई को अनुकंपा के आधार पर सेना में तुरंत मिलने वाली नियुक्ति को उसकी बेटी या बहन तक विस्तारित किया जा सकता है। (ARMY Job Rule)
अभी ये हैं नियम मौजूदा नियमों के मुताबिक, यदि जेसीओ या किसी भी रैंक का जवान युद्ध में शहीद होता है तो सेना तत्काल उसके एक बेटे को सेना में नियुक्ति प्रदान करती है। यदि उसकी उम्र कम है तो उसे इंतजार करना होता है। लेकिन बेटी की नियुक्ति का विकल्प अभी नहीं है। यदि शहीद हुआ जवान अविवाहित है तो उसके एक सगे भाई को यह मौका दिया जाता है। लेकिन यदि शहीद विवाहित था लेकिन कोई बच्चे नहीं हैं या लड़का नहीं है, या छोटा है तो भी सगे भाई को मौका दिया जाता है लेकिन शर्त यह होती है कि वह शहीद की विधवा से शादी करे। (ARMY Job Rule)
इसलिए जरूरत पड़ी :
मौजूदा नियमों के चलते इस योजना का लाभ सभी शहीद सैनिकों के परिजनों को नहीं मिल पाता है। समिति के समक्ष नौसेना ने बताया कि 2014 से शहीदों के परिजनों को 35 नियुक्तियां दी गई हैं। वायुसेना ने 2016 से 30 नियुक्तियां दी हैं। (ARMY Job Rule)