Affair News 2023 : मालकिन को हुआ नौकर से प्यार, पति ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, तो कर दिया ये कांड...

Affair News 2023: The mistress fell in love with the servant, the husband caught her in an objectionable condition, then did this scandal... Affair News 2023 : मालकिन को हुआ नौकर से प्यार, पति ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, तो कर दिया ये कांड...

Affair News 2023 : मालकिन को हुआ नौकर से प्यार, पति ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, तो कर दिया ये कांड...
Affair News 2023 : मालकिन को हुआ नौकर से प्यार, पति ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, तो कर दिया ये कांड...

Affair News 2023 :

 

नया भारत डेस्क : उत्तर प्रदेश के हरदोई में नौकर के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने नौकर और मृतक की पत्नी को अदालत ने सजा सुनाई है। दरअसल 5 साल पूर्व नौकर के साथ अवैध संबंधों का विरोध करने पर महिला ने नौकर के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटा दिया। अदालत में सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए।  साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी नौकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने महिला पर 25 और नौकर पर 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। (Affair News 2023)

ऐसे शुरू हुआ अफेयर

22 जून 2017 को मनीष की हत्या कर दी गई थी।  मनीष की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया था। इस मामले में पुलिस का कहना था कि मनीष ने 9 साल पहले शीतल से लव मैरिज की थी। मृतक पति, पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल में रहता था। मनीष डीजे चलवाने का कारोबार करता था उसका काम उसका नौकर राहुल रहता था। इस दौरान घर आते जाते नौकर राहुल के मनीष की पत्नी शीतल से साथ अवैध संबंध हो गए थे। (Affair News 2023)

दोनों बना रहे थे संबंध, ऊपर से आ गया पति

घटना वाले दिन सुबह दोनों को एक साथ देख लेने पर मनीष ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद शीतल और नौकर ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सुनियोजित ढंग से हत्या को हादसा करार देने के लिए दोनों मृत अवस्था में मनीष को लेकर अस्पताल पहुंचे थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ। जब दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म स्वीकार कर लिया था। पांच साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने नौकर राहुल और मृतक की पत्नी शीतल वर्मा को दोषी करार देते हुए. आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। (Affair News 2023)