थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम (छ.ग.)। नशे के हालत में वाहन चलाने वाले वाहन चालक का उड़ा होश। 10000/ रुपये के अर्थदंड से किया गया दंडित।




कबीरधाम पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे तथा उप. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मोनिका सिंह परिहार के मार्गदर्शन में थाना सहसपुर लोहारा प्रभारी निरीक्षक अनिल शर्मा के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर नशे की अवस्था में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। चैकिंग के दौरान नशे में वाहन चलाते मिलने पर 01 वाहन चालक बेलराम पिता धुरउु पटेल उम्र 45 वर्ष निवासी नवागाँव थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक- 932/21 धारा- 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की गई, और वाहन जप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जंहा न्यायालय द्वारा वाहन चालक को नशे की हालत में वाहन चलाने के फलस्वरूप 10000/ दस हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। कबीरधाम पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर नशे में वाहन चलाकर स्वयं एवं दूसरों के जीवन में संकट उत्पन्न करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जाएगा।