CG- प्रमोशन BREAKING: चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश.... 22 असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिला प्रमोशन का तोहफा.... बनाए गए एसोसिएट प्रोफेसर.... पोस्टिंग भी.... देखें आदेश.....
22 Assistant Professors got promotion gift Associate Professor appointed Medical Education Department issued order




...
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पदोन्नति और पदस्थापना आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों में अपने सेवा दे रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने 22 असिस्टेंट प्रोफेसरों को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया है। सभी को पदोन्नति के बाद दूसरे नर्सिंग कॉलेजों में पदस्थापना दी गई है।
जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन एतदद्वारा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक (नर्सिंग) संवर्ग के पद पर, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम-17 के तहत वेतन मेट्रिक्स लेवल-14 में दर्शित वेतनमान रूपये 79900-211700 में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में दर्शाये गये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है।
उक्त पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर नदीन पदस्थापना स्थल पर / पदोन्नति स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में पदोन्नति स्वयमेव निरस्त मानी जाएगी एवं आगामी 01 वर्ष के लिए पदोन्नति से अयोग्य (Debar) कर दिया जाएगा।
महाधिवक्ता कार्यालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पत्र दिनांक 19.02.2020 में दिये गये अभिमत के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर उक्त पदोन्नति की कार्यवाही की गई। उक्त पदोन्नति मान उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर याचिका कमांक डब्ल्यू.पी (पी.आई.एल) नं. 91/2018 एवं डब्ल्यू.पी. (एस) नं. 9778/2019 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।
देखें लिस्ट