UP. Election 2022/ 10 March मतगणना के दौरान उपद्रव करने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी और ऐसे लोगों को एसपी ने गोली मारने के आदेश दिए हैं।

UP. Election 2022/ 10 March मतगणना के दौरान उपद्रव करने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी और ऐसे लोगों को एसपी ने गोली मारने के आदेश दिए हैं।

NBL,. 08/03/2022, Lokeshwer Prasad Verma,.. कानपुर देहात : विधानसभा सामान्य निर्वाचन की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं मतगणना स्थल के 100 मीटर दायरे में मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा, पढ़े विस्तार से...। 

मतगणना के दौरान उपद्रव करने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी और ऐसे लोगों को एसपी ने गोली मारने के आदेश दिए हैं।

कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान डीएम जेपी सिंह ने बताया कि अकबरपुर महाविद्यालय में सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार पर निर्वाचन व मतगणना अभिकर्ता की सघन तलाशी ली जाएगी। इसके साथ ही 100 मीटर के दायरे में इलेक्ट्रानिक उपकरण, कैमरा, माचिस, ज्वलनशील पदार्थ के साथ ही मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना स्थल के मुख्य द्वार पर ही मोबाइल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना स्थल पर बिना पास के प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही एसपी ने कहा कि मतगणना के दौरान उपद्रव करने वालों को गोली मारने के आदेश दिए हैं। पूरी कड़ाई व शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न कराई जाएगी।

मतगणना के लिए विधानसभावार लगेंगी टेबल.. 

मतगणना के लिए विधानसभावार 14 टेबल लगाई जाएंगी। वहीं एक टेबल रिटर्निंग आफीसर की लगाई जाएगी और पोस्टल बैलेट पेपर गणना के लिए तीन टेबल अलग से लगाई जाएंगी। वहीं मतगणना को लेकर निर्वाचन व मतगणना अभिकर्ता को समय से एक घंटे पहले पहुंचना होगा।

पहले पोस्टल बैलेट की होगी गणना... 

विधानसभावार आरओ व एआरओ की टेबल पर सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। पोस्टल बैलेट की गणना पूर्ण होने के बाद मतदेय स्थलवार ईवीएम से गणना शुरू होगी। चक्रवार होने वाली गणना में अभिकर्ता ईवीएम के कंट्रोल यूनिट से प्राप्त आंकड़ों को सीट पर दर्ज करेगा। इस दौरान प्रत्येक टेबल की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ ही धारा 144 रहेगी प्रभावी... 

मतगणना प्रारंभ होने से पहले मतगणना की गोपनीयता बनाए रखने को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का पालन करना होगा। वहीं मतगणना पूर्ण होने के बाद भी धारा 144 प्रभावी रहेगी, जिससे विजयी प्रत्याशी जुलूस, रैली नहीं निकाल सकेगा। ये नहीं बन सकेंगे मतगणना अभिकर्ता

डीएम ने बताया कि मतगणना में मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, जिला पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य लोगों को उम्मीदवार की ओर से अभिकर्ता नहीं नियुक्त किया जा सकेगा। इसके साथ ही कोई सरकारी कर्मचारी भी किसी प्रत्याशी का मतगणना अभिकर्ता नहीं बन सकेगा।