CG- छात्रा की पिटाई: क्लास की खिड़की से हेलिकॉप्टर देख रही थी 5वीं की छात्रा.... हेड मास्टर ने बैसाखी से पीटा.... टीचर की पिटाई से 5वीं की छात्रा का हाथ टूटा.... रॉड से बच्ची को पीटने वाला प्रधान पाठक हुआ सस्पेंड.... देखें आदेश......

CG- छात्रा की पिटाई: क्लास की खिड़की से हेलिकॉप्टर देख रही थी 5वीं की छात्रा.... हेड मास्टर ने बैसाखी से पीटा.... टीचर की पिटाई से 5वीं की छात्रा का हाथ टूटा.... रॉड से बच्ची को पीटने वाला प्रधान पाठक हुआ सस्पेंड.... देखें आदेश......

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गरियाबंद 15 दिसम्बर 2021। प्रधान पाठक द्वारा कक्षा 5वीं की छात्रा को मामूली बात पर लोहे की स्टीक से मारपीट कर बच्चे के हाथ में चोट पहुंचायी। शिक्षक को निलंबित किया गया है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। छात्रा की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह क्लास में बैठकर खिड़की से बाहर हेलीकाप्टर देख रही थी। हेड मास्टर ने लोहे की बैसाखी से 5वीं की छात्रा को इतना पीटा कि उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। मामला सरकारी स्कूल का है। घटना के बाद छात्रा रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को बताया। इसके बाद परिजन उसे लेकर सामुदायिक केंद्र पहुंचे। वहां से बच्ची को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। छुरा विकास खंड के कनसिंघी प्राथमिक स्कूल में डोमेश्वरी साहू 5वीं क्लास की छात्रा है। 

रोज की तरह वह शुक्रवार को भी स्कूल गई थी। क्लास में हेड मास्टर टीपी शर्मा पढ़ा रहे थे। तभी स्कूल के ऊपर से हेलिकॉप्टर निकला तो डोमेश्वरी खिड़की से बाहर देखने लगी। आरोप है कि यह देखकर हेड मास्टर ने उसे बुलाया और लोहे की बैसाखी से पीटा। इसके चलते उसके हाथ में चोट आ गई और वह रोने लगी। छुट्‌टी के बाद छात्रा रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को बताया। साधारण चोट समझ कर उन्होंने बच्ची का घर में ही देशी उपचार किया, लेकिन फायदा होते नहीं देख उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उसकी हालत देख जिला अस्पताल भेज दिया गया। 

वहां जांच के दौरान पता चला कि कोहनी के पास से बच्ची का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। छुरा ब्लॉक के प्राथमिक शाला कनसिंघी में छात्रा को मामूली बात पर लोहे की रॉड से पीटने वाले प्रधान पाठक टी पी शर्मा को आज जिला शिक्षा अधिकारी करमन खटकर ने निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा की टिकेश्वर प्रसाद शर्मा, प्रधान पाठक शास. प्राथमिक शाला कनसिंघी वि.खं छुरा द्वारा कक्षा 5वीं की छात्रा को मामूली बात पर लोहे की स्टीक से मारपीट कर बच्चे के हाथ में चोट पहुंचायी। उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 (1) (क) (अ) (स) के विपरीत है।

टिकेश्वर शर्मा प्रधान पाठक द्वारा किया गया उक्त कृत्य छ.ग. शासकीय सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम की धारा 2ख (3) के तहत विपरीत है। संबंधित शर्मा प्रधान पाठक को उक्त कृत्य के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबित अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता प्रदान की जाती है।

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