CG- महिला प्राचार्य निलंबित: स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश.... महिला प्राचार्य का सस्पेंशन पीरियड बढ़ाया.... 15 दिन के भीतर आरोप पत्र पर जवाब तलब.... करतूत ऐसी कि गरीब-असहाय परिवार के बच्चों को भी नहीं बख्शा.... देखें आदेश.......




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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने महिला प्राचार्य को दूसरी बार निलंबित कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर को विभागीय जांच बाबत् भी आदेश दिया है। ऋतु सुरंगे, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायपुरा, जिला रायपुर को उनके द्वारा अशासकीय शुल्क वार्ड के अंदर प्रति छात्र की दर से राशि रू. 500/- एवं वार्ड के बाहर प्रति छात्र की दर से राशि रू. 1000/- फीस वसूली करने, निर्धन व कमजोर छात्रों के साथ पक्षपात करने, सत्र 2020-21 में शासकीय शालाओं में प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों से कोई भी शुल्क नहीं लिए जाने के निर्देश के विपरित 08 मार्च, 2021 तक छात्रों से शुल्क की राशि वसूल करने, उक्त शुल्क की राशि वापस नहीं करने तथा सत्र 2020-21 में संस्था की ओर से प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका के नाम से पत्रिका का प्रकाशन नहीं कराए जाने संबंधी आरोपो के आधार पर विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 04.09.2021 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) शुल्क लेकर के तहत निलंबित करते हुए मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर नियत किया गया है।
ऋतु सुरंगे, प्राचार्य को निलंबन अवधि के 90 दिवस की कालावधि में छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत आरोप पत्र जारी नहीं की जा सकी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक-सी-6-2/92/3/1, अनुसार इनका निलंबन आदेश प्रतिसंहृत (Revoked) हो गया है। राज्य शासन, एतद्वारा, छ.ग. को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) सहपठित नियम 5 ( ख ) के अंतर्गत ऋतु सुरंगे, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायपुरा, जिला रायपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है तथा इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर नियत किया जाता है।
निलंबन अवधि ऋतु सुरंगे, प्राचार्य को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर को सूचित किया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के अंतर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना प्रस्तावित है। जिन बिन्दुओं के आधार पर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, उनका उल्लेख संलग्न आरोप पत्र में किया गया है। अभिकथन, जिस पर आरोप आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिए अनुसार हैं। अभियोजन पत्र के अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची भी संलग्न है।
अपेक्षा की जाती है कि आप इस आरोप पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस की समयावधि में अपने बचाव में प्रतिवाद का लिखित कथन प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर को सीधे भेजें और साथ ही यह भी बतायें कि, क्या आप इस जांच प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं। यदि आप अपने बचाव में किसी गवाह / गवाहों को बुलाना चाहते है, तो उनके पूर्ण पते सहित नामों की सूची भेजें। यदि आप अपने बचाव में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उन अभिलेखों की सूची औचित्य के साथ भेजें। आप स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि जांच के दौरान किस पर आपसे पत्राचार किया जावे? आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि बचाव में आपका लिखित प्रतिवाद निर्धारित समयावधि अर्थात् 15 दिवस के अंदर प्राप्त नहीं होता है, तो आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।