CG- 20 साल जेल की सजा: 5 साल की बच्ची के साथ किया था अनाचार.... मामले में 87 दिन में कोर्ट ने सुनाई सजा.... पुलिस ने 48 घंटे में पेश किया था चालान.... आरोपी को हुई 20 साल सश्रम कारावास की सजा......

The accused had committed incest with a 05-year-old minor girl got 20 years rigorous imprisonment

CG- 20 साल जेल की सजा: 5 साल की बच्ची के साथ किया था अनाचार.... मामले में 87 दिन में कोर्ट ने सुनाई सजा.... पुलिस ने 48 घंटे में पेश किया था चालान.... आरोपी को हुई 20 साल सश्रम कारावास की सजा......

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बालोद। थाना बालोद के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा हुई। दिनांक 25.11.2021 को थाना बालोद में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। थाना बालोद द्वारा संवेदनषीलता से 48 घंटा में अभियोग पत्र पेष किया गया। अभियोग पत्र पेष होने के 87 दिवस के भीतर आरोपी को न्यायालय ने सजा दी। धारा 363,323,भादवि एवं धारा 4 पाक्सो एक्ट के तहत सजा हुई। 05 वर्ष की नाबालिक बच्ची के साथ आरोपी ने अनाचार किया था। मां ने अपने 05 वर्ष की नाबालिग पुत्री के साथ हुई अनाचार की रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 405/2021 धारा 363, 366क, 376 कख, 323,307 भादवि एवं 4,5ड,6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्व किया गया। 

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बालोद सदानंद कुमार के द्वारा 05 वर्ष के बच्ची के साथ हुई अनाचार के मामले में आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी एवं विवेचना पूर्णकर जल्द से जल्द संबधित न्यायालय में अभियोग पत्र पेष करने हेतु निर्देषित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद के निर्देषन और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक मनीष शर्मा नेतृत्व में विषेष टीम गठित कर प्रकरण के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर 48 घंटे के भीतर अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। माननीय विषेष पाक्सो सत्र न्यायालय बालोद द्वारा मामले की गभीरता को देखते हुए प्रकरण को फास्ट ट्रेक सुनवाई में सम्मिलित किया गया। 

सुनवाई के दौरान कोरोना के बढते संक्रमण के कारण न्यायालयिन कार्य में बाधा उत्पन्न होने के बावजूद भी माननीय न्यायालय द्वारा 87 दिवस के भीतर आरोपी के विरू़द्ध आरोप सिद्ध पाया गया तथा धारा 363,323,376 (कख) भादवि एवं धारा 4 पाक्सो एक्ट के तहत 20 साल सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बालोद पुलिस की तत्परता एवं पुलिस अधीक्षक बालोद सदानंद कुमार की संवेदनषीलता से बालको के विरूद्ध लैंगिग अपराध से संरक्षण अधिनियम 2005 (पाक्सो) के आरोपी को अपराध घटित होने के 90 दिवस के भीतर आरोपी को सजा दिला कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया गया। आरोपी का नाम-राजकुमार सलाम पिता बीर सिंह सलाम उम्र 25 वर्ष पता-ग्राम भैंसबोड़ थाना बालोद है।