CG- रिश्वतखोर लिपिक सस्पेंड: 30 हजार रिश्वत लेते लिपिक का VIDEO वायरल.... पुनः 10 हजार की डिमांड.... फिर जो हुआ.... तहसील कार्यालय का लिपिक निलंबित.... आदेश जारी....

Tehsil office clerk suspended for taking money in diversion case, VIDEO of clerk taking 30 thousand bribe goes viral रायपुर 16 जून 2022। डायवर्सन के प्रकरण में राशि लेने पर तहसील कार्यालय सरायपाली के लिपिक को निलंबित किया गया है। डायवर्सन के प्रकरण में किसी व्यक्ति से 30 हजार रूपए लेने और बाद में पुनः 10 हजार रूपए की राशि मांग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। निलंबन की अवधि में रोशन लाल सोनी (सहायक वर्ग-2) का मुख्यालय तहसील कार्यालय महासमुंद निर्धारित किया गया है।

CG- रिश्वतखोर लिपिक सस्पेंड: 30 हजार रिश्वत लेते लिपिक का VIDEO वायरल.... पुनः 10 हजार की डिमांड.... फिर जो हुआ.... तहसील कार्यालय का लिपिक निलंबित.... आदेश जारी....
CG- रिश्वतखोर लिपिक सस्पेंड: 30 हजार रिश्वत लेते लिपिक का VIDEO वायरल.... पुनः 10 हजार की डिमांड.... फिर जो हुआ.... तहसील कार्यालय का लिपिक निलंबित.... आदेश जारी....

Tehsil office clerk suspended for taking money in diversion case, VIDEO of clerk taking 30 thousand bribe goes viral

 

रायपुर 16 जून 2022। डायवर्सन के प्रकरण में राशि लेने पर तहसील कार्यालय सरायपाली के लिपिक को निलंबित किया गया है। डायवर्सन के प्रकरण में किसी व्यक्ति से 30 हजार रूपए लेने और बाद में पुनः 10 हजार रूपए की राशि मांग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। निलंबन की अवधि में रोशन लाल सोनी (सहायक वर्ग-2) का मुख्यालय तहसील कार्यालय महासमुंद निर्धारित किया गया है।

 

महासमुंद जिले के कलेक्टर निलेश क्षीरसागर ने तहसील कार्यालय सरायपाली के रोशन लाल सोनी (सहायक वर्ग-2) को सिविल सेवा (आचरण) के विपरीत कार्य करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रोशन लाल सोनी (सहायक वर्ग-2) का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है। 

 

निलंबन की अवधि में रोशन लाल सोनी का मुख्यालय तहसील कार्यालय महासमुंद निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। गौरतलब है कि रोशन लाल सोनी का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय बागबाहरा में रीडर के पद पर रहते हुए डायवर्सन के प्रकरण में किसी व्यक्ति से 30 हजार रूपए लेने और बाद में पुनः 10 हजार रूपए की राशि मांग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है।