Tax Saving Option : बचाना चाहते हैं अपना टैक्स! तो अपनाएं ये स्मार्ट तरीका, बचा सकेंगे ज्यादा पैसे...
Tax Saving Option: Want to save your tax! So adopt this smart method, you will be able to save more money... Tax Saving Option : बचाना चाहते हैं अपना टैक्स! तो अपनाएं ये स्मार्ट तरीका, बचा सकेंगे ज्यादा पैसे...




Tax Saving Option :
नया भारत डेस्क : अगर आप अपने टैक्स से परेशान हैं तो कुछ स्मार्ट तरीके को अपनाकर टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ तरीकों को अपनाना होगा। आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पुराने टैक्स सिस्टम के तहत काफी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं जिस पर आप अपनी सालना कमाई को सेव कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें पुराने टैक्स सिस्टम के तहत इस वित्त वर्ष ऐसे टैक्स सेविंग ऑप्शन हैं जिसके तहत लोग अपनी सैलरी का एक बड़ा अमाउंट टैक्स से बचा सकते हैं। (Tax Saving Option)
इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग स्कीम को अपनाया जा सकता है। इसके लिए आप पीपीएफ, एससीएसएस, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड और ईपीएफ में पैसा लगा सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80सीसीडी के तहत एनपीएस में पैसा लगाकर 50 हजार रुपये को बचा सकते हैं। वहीं इनकम टैक्स की धारा 80सीसीसीडी के तहत संगठित कर्मचारी एनपीएस खाते में पैसा लगाने के समय सैलरी का 10 फीसदी पैसे का दावा कर सकता है। (Tax Saving Option)
इस सेक्शन में 80डी के तहत यदि आपको आयु 60 साल से भी कम है तो 25,000 रुपये और 60 साल से ज्यादा हैं तो 50,000 रुपये तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकता है। अगर आपके वेतन में ही हाउस रेंट अलाउंस मिला है तो आप हाउस रेंट अलाउंस यानि कि एचआरए को छोड़कर बाकी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट की जानकाारी दे सकता है। अगर आपने होम लोन लिया है तो आप इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत होम लोन पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती करने का दावा भी सकते हैं। (Tax Saving Option)