ग्राम पंचायत तारागांव के सोला पारा मे सुकड़ी पोडीयामी महिला का हुवा है मृत्यु, बिना किसी विवाद के जिला प्रशासन कराए अंतिम संस्कार सम्पन्न, करें पालन छिंदबाहर मे हाई कोर्ट के निर्णय का,मिले मृत महिला शव को संवैधानिक अधिकार, नहीं तो दुबारा जाएंगे न्यायालय का शरण मे - नरेन्द्र भवानी /छ.ग.यु.म./ कांग्रेस नेता

ग्राम पंचायत तारागांव के सोला पारा मे सुकड़ी पोडीयामी महिला का हुवा है मृत्यु, बिना किसी विवाद के जिला प्रशासन कराए अंतिम संस्कार सम्पन्न, करें पालन छिंदबाहर मे हाई कोर्ट के निर्णय का,मिले मृत महिला शव को संवैधानिक अधिकार, नहीं तो दुबारा जाएंगे न्यायालय का शरण मे - नरेन्द्र भवानी /छ.ग.यु.म./ कांग्रेस नेता
ग्राम पंचायत तारागांव के सोला पारा मे सुकड़ी पोडीयामी महिला का हुवा है मृत्यु, बिना किसी विवाद के जिला प्रशासन कराए अंतिम संस्कार सम्पन्न, करें पालन छिंदबाहर मे हाई कोर्ट के निर्णय का,मिले मृत महिला शव को संवैधानिक अधिकार, नहीं तो दुबारा जाएंगे न्यायालय का शरण मे - नरेन्द्र भवानी /छ.ग.यु.म./ कांग्रेस नेता

ग्राम पंचायत तारागांव के सोला पारा मे सुकड़ी पोडीयामी महिला का हुवा है मृत्यु, बिना किसी विवाद के जिला प्रशासन कराए अंतिम संस्कार सम्पन्न, करें पालन छिंदबाहर मे हाई कोर्ट के निर्णय का,मिले मृत महिला शव को संवैधानिक अधिकार, नहीं तो दुबारा जाएंगे न्यायालय का शरण मे - नरेन्द्र भवानी /छ.ग.यु.म./ कांग्रेस नेता

जगदलपुर : मामले मे छत्तीसगढ़ युवा मंच के संस्थापक व कांग्रेस पार्टी के नेता नरेन्द्र भवानी ने बयान जारी कर बताया है की लोहाण्डिगुडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत तारागांव के सोला पारा, मे सुकड़ी पोडीयामी महिला का आज हो गया दुःखद निधन और यह महिला व इनके परिवार धर्म विशेष को मानने वाले है, और इसी कारण से गांव मे कुछ षड़यंत्र कारियों के कारण जानकारी आभाव मे शव का किया जाता है,संवैधानिक अधिकारो का हनन जो बिलकुल भी ठीक नहीं है, इसी लिए जिला प्रशासन स्वयं मामले को सज्ञान मे लेकर मिले संविधान मे अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारो का परीपालन व पालन करते हुवे अंतिम संस्कार पुरे सम्मान के साथ मृत शरीर को उनको उसका मट्टी मीले, और हो छिंदबाहर गांव मे आये दफ़न कफ़न मामले मे हाई कोर्ट के आदेशों का पालन !

भवानी ने कहा है की हाल ही मे बस्तर जिले ग्राम पंचायत छिंदबाहर मे सेम मामले पर आया था हाई कोर्ट का निर्णय, केस क्रमांक WPC/ 2366/2024, सी. एन. आर. नंबर - CGHC010147462024 मे स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुवे मृत शव को उसका संवैधानिक अधिकार है प्राप्त, ससम्मान अंतिम संस्कार करवाने का बस्तर जिला प्रशासन को हाई कोर्ट ने दिया था आदेश जिसके बाद पुरे विधि विधान के साथ किया गया था अंतिम संस्कार आज फिर से तारागांव मे सेम घटना हुवा है घटित जिला प्रशासन करें हाई कोर्ट के आदेशों का पाल, नहीं तो दुबारा जाना पड़ेगा उच्च न्यायालय !