बिग CG न्यूज़ :- सस्पेंड IPS जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज,छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी IPS के खिलाफ राजद्रोह का केस, जनिये कितने साल तक की हो सकती है सजा, पढ़िए पूरी खबर…




रायपुर. एसीबी की लिखित शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने एसीबी के पूर्व चीफ जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया है. निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की जल्द ही गिरफ्तारी होने की बात सामने आ रही है. बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे के दौरान एडीजी के सरकारी बंगले से कुछ चिट्ठियां और पेन ड्राइव मिले थे.
वहीं उनकी जांच के बाद अब कोतवाली पुलिस ने जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया है. सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा है. जीपी सिंह के सरकारी बंगले और सहयोगियों के ठिकानों में छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज मिले हैं, उसमें ऐसी बातें सामने आई हैं, जो सरकार के खिलाफ साजिश रचने की ओर इशारा कर रही है.
फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. छत्तीसगढ़ में भारतीय सेवा यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के किसी अधिकारी के खिलाफ राजद्रोह का यह पहला है. इससे पहले भारतीय सेवा के किसी अधिकारी पर यह केस दर्ज नहीं किया गया है.
वहीं जीपी सिंह आखिरी बार बिलासपुर में देखे गए थे। वहां से पुलिस को चकमा देकर गायब हो गए। हालांकि उनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है।
धाराएं और सजा
धारा 124: लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ षड्यंत्र। गैरजमानती अपराध। सजा- तीन वर्ष।
धारा 153: ऐसी गतिविधि जिससे समाज में वैमनस्यता फैले। जमानती अपराध। सजा- 6 माह।