SEBI Sahara India: खुशखबरी ! सेबी ने सहारा समूह को 15 दिनों के भीतर सभी निवेशकों के फंसे पैसे भुगतान करने का दिया निर्देश....
SEBI Sahara India: Good news! SEBI asks Sahara Group to clear all stranded investors within 15 days Instructions to pay money... SEBI Sahara India: खुशखबरी ! सेबी ने सहारा समूह को 15 दिनों के भीतर सभी निवेशकों के फंसे पैसे भुगतान करने का दिया निर्देश....




SEBI Sahara India :
नया भारत डेस्क : सहारा इंडिया (Sahara India) में जिन निवेशकों का पैसा फंसा है, उनके लिए एक राहत भरी खबर है। सहारा इंडिया निवेशकों के हित से जुड़े करीब 14 साल पुराने मामले में सहारा समूह और सुब्रत रॉय की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल, सेबी ने नियामकीय नियमों के उल्लंघन के एक मामले में सहारा समूह की कंपनी, इसके प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य को 15 दिन के भीतर 6.42 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में एसेट की कुर्की की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि सेबी ने कुछ महीने पहले जुर्माने लगाया था जिसका भुगतान नहीं किए जाने पर नोटिस जारी किया गया है। (SEBI Sahara India)
जून में लगा जुर्माना:
सेबी ने जून में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (अब सहारा कमोडिटी सर्विसेस कॉरपोरेशन), सुब्रत रॉय, अशोक रॉय चौधरी, रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव पर कुल छह करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना वैकल्पिक पूर्ण-परिवतर्नीय डिबेंचर (ओएफसीडी) जारी करने संबंधी नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने की वजह से लगाया गया था। (SEBI Sahara India)
14 साल पुराना है मामला:
सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने ये डिबेंचर 2008-2009 के दौरान जारी किए थे। लेकिन सेबी का कहना है कि डिबेंचर जारी करने में निवेशकों के हितों की रक्षा करने लिए बनी अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। सेबी ने हालिया नोटिस में पांचों को 15 दिन के भीतर 6.42 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें ब्याज और रिकवरी शुल्क भी शामिल है। (SEBI Sahara India)