CG BEMETARA:दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास

CG BEMETARA:दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास

संजू जैन:7000885784
बेमेतरा:थाना नांदघाट क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सोमवार दिनांक 06.12.2021 को प्रकरण में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने का सजा सुनाया है । शासन की ओर से लोक अभियोजक दिनेश तिवारी ने पैरवी की । प्रकरण को लेकर मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने दिनांक 03.06.2021 को थाना नांदघाट में लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत की थी , कि वह विधवा उसकी उसकी लड़की की शादी होकर ससुराल चली गई है , वह घर में अकेली रहती है । दिनांक 01.06.2021 को रात्रि अपने कमरे में बाहर का दरवाजा में ताला बंद कर कमरे में सोई थी । घर का लाईट जल रहा था , रात्रि करीब 11-12 बजे दरवाजे के गुजर को निकालकर अभियुक्त मुन्ना सतनामी कमरे में घुसा , बिजली का बल्ब जल रहा था , जिससे पीड़िता ने अभियुक्त को पहचान ली थी । पीड़िता के साथ बिस्तर में लेट गया और पीड़िता के साथ बलात्कार किया , पीड़िता मना करने पर जान सहित मारने की धमकी देकर पीड़िता के गला एवं मुंह को दबा दिया जिससे पीड़िता नहीं चिल्ला पाई । अभियुक्त पीड़िता के घर के बिजली के बल्ब को निकाल दिया एवं एक घण्टे तक रूका रहा और पुनः दूसरी बार जमीन में पटक कर पीड़िता के इच्छा के बिना उसके साथ बलात्कार किया । पीड़िता को यह कहते हुए घटना को किसी को बतायेगी तो तुम्हे जान सहित मार दूंगा । दिनांक 02.06.2021 को रात्रि 08:00 बजे पीड़िता घर में अकेली थी , बाहर का दरवाजा बंद था , अंदर में चिमनी जल रहा था । रात्रि 12:00 बजे अभियुक्त उसके घर के कपाट के गुजर को निकालकर खाट के पास आकर पीड़िता के मुंह को दबाया पीड़िता चिल्लाने की कोशिश की तो अभियुक्त जान से मार दूंगा कहकर गला को दबा कर अभियुक्त पीड़िता के पहने साड़ी , ब्लाउज , लहंगा को खोल दिया , पीड़िता रोनी लगी तो अभियुक्त उसके मुंह को दबा देता था , अभियुक्त पीड़िता के साथ बिस्तर में एक बार बलात्कार किया और चिमनी को बुझा दिया , वह एक घण्टे तक पीड़िता के घर में रुका रहा तथा पीड़िता को डराते धमकाते रहा । एक घण्टे के पश्चात् अभियुक्त अपने लिंग को पीड़िता के मुंह में डाला , पीड़िता मना की तब भी अभियुक्त नहीं माना और पीड़िता के पेशाब करने की जगह में एक तेल पाउच डाला जिससे पीड़िता को बहुत झंझनाहट हुई , अभियुक्त ने उसी तेल को अपने लिंग में डाल कर पुनः दूसरे बार जमीन में लेटाकर उसके साथ बलात्कार किया । जिससे पीड़िता के पीठ में चोट एवं खरोच आई पीड़िता चिल्ला रही थी । तब अभियुक्त उसे गाल में मारा तथा बोला कि किसी को बताओगी तो जान सहित मारदूंगा धमकी देते हुए भाग गया । पीड़िता अचेत पड़ी रही रात भर नहीं सो पाई सुबह उठ कर अपने कपड़ो को पहनी तथा देखी कि दरवाजा का पलड़ा गिरा पड़ा था , तथा तेल पाउच का पन्नी एवं बीड़ी घर में पड़ा था । पीड़िता हिम्मत जुटाकर दिनांक 03.06.2021 को अपने लड़की को फोन करके अपने घर बुलाकर घटना के बारे में बताई तथा लिखित आवेदन थाना में दी । लिखित आवेदन के आधार पर थाना नांदघाट में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध दर्ज किया जा कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया । पीड़िता की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध 376 ( 2 ) ( एन ) , 377,450 , 506 बी . भारतीय दण्ड विधान के तहत् रिपोर्ट दर्ज किया जिसके बाद बेमेतरा पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया । न्यायालय के समक्ष 17 अभियोजन साक्षियों का बयान दर्ज कराया गया । प्रकरण में उभयपक्ष को सुनने के बाद आरोप संदेह से परे सिद्ध होने पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ( एफ.टी.सी. ) . बेमेतरा के पीठासीन अधिकारी श्री पंकज कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मुन्ना बघेल पिता गोपाल बघेल , उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम संबलपुर थाना नांदघाट जिला बेमेतरा को भारतीय दण्ड विधान की धारा 376 ( 2 ) ( एन ) व 377 के तहत् 10-10 वर्ष की कठोर कारावास तथा 1000-1000 / - रू . का अर्थदण्ड एवं अन्य धाराओं में भी कारावास की सजा दी है ।