CG BEMETARA:नवागढ़ गैस वितरक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई कलेक्टर ने 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना..नवागढ़ गैस वितरक से खाद्य विभाग ने 1678 गैस सिलेंडर किए थे जब्त,स्टॉक रिकॉर्ड संधारण में मिली थी... गड़बड़ी..जांच में हर स्तर पर मिली गड़बड़ी, गैस वितरक पर हुई कार्रवाई को नाकाफी बताया जा रहा..क्या हैं मामला पढिए पूरा खबर




संजू जैन:7000885784
बेमेतरा: स्टॉक रिकॉर्ड संधारण को लेकर बेमेतरा कलेक्टर ने नवागढ़ के गैस वितरक सीवरिम्स इंडियन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की है । जिसमे वितरक पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है । जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी ने इस कार्रवाई को नाकाफी बताया है । ऐसी स्थिति में वितरक के हौसले बुलंद हैं । अभी भी वितरक के खिलाफ कई शिकायते मिल रही है । गौरतलब हो कि कलेक्टर के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम, 9 मार्च को जांच के लिए गैस वितरक के नवागढ़ गोदाम और कार्यालय पहुंची थी । जहां जांच दल ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई थी । कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग की ओर से जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा गया । कलेक्टर ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर नवागढ़ गैस वितरक पर कार्रवाई की है
*वितरक को लगाया जुर्माना, फिर से शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी*
कलेक्टर के आदेशानुसार सिवरिमस इंडेन गैस एजेंसी नवागढ़ का कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय और विनिमय के प्रावधानों का उल्लंघन है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के तहत दंडनीय है । वितरक से जप्त किया गया घरेलू गैस सिलेंडर 793 एवं खाली घरेलू गैस सिलेंडर 885 कुल 1678 गैस सिलेंडर कुल राशि 25 हजार मूल्य की सामग्री आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत 50 हज़ार जुर्माना लगाया गया है । नियमानुसार शासकीय खजाने में 15 दिवस के भीतर जमा कराए जाने के साथ भविष्य में इस तरह के कृत्य पुनरावृत्ति नहीं होने की चेतावनी दी गई है । फिर से शिकायत, जांच में सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी
कलेक्टर के आदेश पर हुई जांच में मिली भारी गड़बड़ियां
कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपान के निर्देश पर करीब 3 माह पूर्व जिला खाद्य अधिकारी ने 3 सदस्यीय जांच दल को नवागढ़ भेजा
जिसमें एएफओ गीतेश मिश्रा वशिष्ठ प्रताप सिंह और खाद्य निरीक्षक विवेक मिश्रा जांच के लिए नवागढ़ गैस वितरक के गोदाम व कार्यालय पहुंचे थे । जांच टीम को नवागढ़ वितरक कार्यालय में भारी गड़बड़ी मिली । जिसमें स्टॉक रिकॉर्ड का संधारण गोदाम में होम डिलीवरी के दर पर गैस सिलेंडर की बिक्री स्टाफ व मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं करना । अग्निशमन यंत्रों को उचित स्थान में नहीं रखना समेत अन्य गड़बड़ियां पाई गई ।
गोदाम लेने पहुंचे ग्राहकों को होम डिलीवरी की दर पर गैस सिलेंडर बेचने की पुष्टि
जांच टीम ने निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर गैस सिलेंडर की बिक्री करना पाया था । जानकारी के अनुसार होम डिलीवरी करने पर एक गैस सिलेंडर का निर्धारित मूल्य 990 है । वही गोदाम से जाकर लेने पर 27 कम लिया जाना है, लेकिन गोदाम से गैस सिलेंडर लेने पहुंच रहे उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी की दर 990 रुपए लिए जा रहे थे । वहीं उपभोक्ताओं को रसीद भी नहीं दी जा रही थी । गैस कार्ड में भी एंट्री नहीं की जा रही थी । जांच दल ने सिलेंडर लेने पहुंचे कई उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए हैं । वितरक के स्टाफ से उपभोक्ताओं की पर्ची लेने पर होम डिलीवरी की दर अंकित पाई गई ।
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स्टॉक और मूल्य सूची का संस्थान में प्रदर्शन नहीं करने की शिकायत मिली सही
जांच दल ने उपभोक्ताओं की शिकायत को सही पाया । जहां संबंधित वितरक के द्वारा कार्यालय और गोदाम में स्टाक और मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं करना पाया गया । उपभोक्ताओं ने बताया कि वितरक के द्वारा मौजूद स्टाफ और मूल्य सूची का प्रदर्शन जानबूझकर नहीं किया जाता ताकि उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के दर पर गैस सिलेंडर की बिक्री की जा सके ।
इन मामलों की शिकायत पर नही हुई कार्रवाई, वितरक के हौसले बुलंद
01:- कार्य क्षेत्र 14 किलोमीटर से अतिरिक्त 10 किलोमीटर दूरी (24 किलोमीटर) पर बेमेतरा जिला मुख्यालय में कार्यालय संचालित करना ।
02 :- फर्जी पतों पर गैस कनेक्शन बांटना, जिसमें बेमेतरा के गांव और वार्डो को नवागढ़ के पते पर दिखाना
03 :- कई उपभोक्ताओं ने गैस वितरक पर कागजों में गैस कनेक्शन बांटने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई ।
04 :-निशुल्क बांटे जाने वाले गैस कनेक्शन के लिए वितरक की ओर से 200 से 2 हजार रुपए तक लिए गए, जिसकी पुष्टि खाद्य विभाग की जांच हुई है ।
05:- गोदाम से गैस सिलेंडर लेने पहुचे उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी के दर पर राशि लेना ।
06 :- उज्ज्वला योजना अंतर्गत केवाईसी होने के बावजूद हितग्राहियों को महीनों कार्यालय के चक्कर कटवाना