CG- वर्क फ्रॉम होम के दो नए आदेश BIG ब्रेकिंग: राज्य सरकार ने न्यूनतम उपस्थिति का दिया निर्देश.... केंद्रीय कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम किया जाए.... दिशा-निर्देश जारी.... देखें दोनों आदेश......

CG- वर्क फ्रॉम होम के दो नए आदेश BIG ब्रेकिंग: राज्य सरकार ने न्यूनतम उपस्थिति का दिया निर्देश.... केंद्रीय कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम किया जाए.... दिशा-निर्देश जारी.... देखें दोनों आदेश......

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु कार्यालयों के संचालन एवं अन्य विषयों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोविड- 19 संक्रमण के रोकथाम हेतु कार्यालयों के संचालन (Work From Home ) के विषय में जारी दिशा-निर्देश के संबंध में एक और आदेश जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं की विभागीय समसंख्यक संदर्भित पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण हेतु शासकीय कार्यालयों, निजी संस्थाओं एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं केन्द्र शासित कार्यालय जैसे- बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी इत्यादि में आवश्यकतानुसार Work From Home पद्धति से कार्य कराए जाने के निर्देश जारी किया गया है। उक्त निर्देश के अनुकम में उल्लेखनीय है कि चिकित्सा सेवायें, वाटर सप्लाई, स्वच्छता, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन सेवायें, कानून व्यवस्था एवं अन्य अतिआवश्यक सेवायें निरंतर बनी रहेंगी तथा उक्त सेवाओं में Work From Home पद्धति लागू नहीं होगी ।

दूसरे आदेश में कहा गया है की शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड गाईडलाइन का पालन ना करते हुए मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतएव इस संबंध में अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालय प्रमुखों को पुनः निर्देशित करें कि समस्त अधिकारी / कर्मचारी अनिवार्य रूप से कार्यालय में मास्क एवं सेनिटाइजर का नियमित रूप से उपयोग करें। संबंधित जिला कलेक्टर अपने जिले के स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करते हुए जिले के शासकीय कार्यालयों में आवश्यकतानुसार वर्क फाम होम पद्धति से कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति सीमित कर सकेंगे।

संबंधित जिला कलेक्टरों जिले के स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करते हुए जिले के निजी संस्थाओं एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं केन्द्र शासित कार्यालय जैसे-बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी इत्यादि में भी आवश्यकतानुसार वर्क फाम होम पद्धति से कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति सीमित कर सकेंगे। समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा हो उन्हें टीका (वैक्सीन) लगाना अनिवार्य किया जावे। सभी अधिकारी / कर्मचारी कोविड-19 के रोकथाम हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें, ताकि समाज में एक आदर्श पेश हो सके जिससे सकारात्मक संदेश जाए ।

भीड़ वाली स्थान से पूर्णतः परहेज किया जावे। यथा संभव सभी बैठकें विडीयों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें । उपरोक्त निर्देशों का कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें ।