RBI Damage Note Exchange Policy : कटे-फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी किया बड़ा अपडेट, अब नही होगी आमजनता को ये परेशानी, देखें पूरी जानकारी...

RBI Damage Note Exchange Policy: RBI has issued a big update regarding mutilated notes, now the general public will not face this problem, see complete information... RBI Damage Note Exchange Policy : कटे-फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी किया बड़ा अपडेट, अब नही होगी आमजनता को ये परेशानी, देखें पूरी जानकारी...

RBI Damage Note Exchange Policy : कटे-फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी किया बड़ा अपडेट, अब नही होगी आमजनता को ये परेशानी, देखें पूरी जानकारी...
RBI Damage Note Exchange Policy : कटे-फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी किया बड़ा अपडेट, अब नही होगी आमजनता को ये परेशानी, देखें पूरी जानकारी...

RBI Damage Note Exchange Policy : 

 

नया भारत डेस्क : कई बार आपके पास कटे-फटे नोट (Damage Note) किसी न किसी रूप में आ जाते है. कभी नोटों की गड्डी में अंदर लगकर, तो कभी जल्दबाजी में किसी से पेमेंट लेने पर अक्सर ऐसा हो जाता है. अब ऐसे नोट आपसे से तो कोई लेता नहीं है. आपसे कोई भी सब्जी वाला, ऑटो वाला, बस वाला या दूध वाला इस तरह के नोट को लेने से साफ मना कर देता है. अब ऐसे में आपके पास एक ही विकल्प बचता है, यानि बैंक जाकर नोट जमा कराने का रास्ता है. जानिए इस संबधं में बैंक के लिए RBI ने क्या नियम तय किये है. (RBI Damage Note Exchange Policy)

बैंक बदलेगा खराब नोट -

बाजार में अक्सर नोट कटा-फटा या खराब होने पर कोई भी दुकानदार उसे नहीं लेता है. इस वजह से आपके पास ऐसे खराब नोट काफी एकत्रित हो जाते है. ऐसे नोटों को आप बैंक में जाकर आसानी से बदल सकते है. बैंक कुछ कंडीशन को छोड़कर आपके खराब नोट बदल देता है. इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI Bank) की ओर से सर्कुलर भी जारी किया गया है. (RBI Damage Note Exchange Policy)

नोट बदलने से बैंक नहीं करेगा मना- 

आरबीआई नियमों (RBI Bank Rule) के अनुसार, आप आसानी से अपनी नजदीकी बैंक या फिर आरबीआई ऑफिस में जाकर अपने नोट बदल सकते है. हालांकि बैंक इससे साफ इनकार नहीं कर सकता है. इसके लिए नोट की सीमा तय है. 1 व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 से ज्यादा नोट एक्सचेंज करवा सकता है. लेकिन इसकी वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. तो बैंक इसका भुगतान तुरंत कर देगी. अगर इससे अधिक के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक इसे रीसिव कर लेते है, और पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते है. 50,000 रुपये से अधिक के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक थोड़ा ज्यादा समय लेता है. (RBI Damage Note Exchange Policy)

ATM से निकले खराब नोट-

कई बार देखा गया है कि, कुछ बैंक एटीएम (Bank ATM) ख़राब नोट निकाल देते है. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए. आपको जिस बैंक का एटीएम है, उस बैंक में जाना होगा. बैंक की शाखा में आपको लिखित रूप से पूरा मामला समझाना होगा. साथ ही एटीएम स्लिप (ATM Slip) भी लगाकर दिखानी होगी. अगर एटीएम से स्लिप नहीं निकली, तो फिर मोबाइल पर आए एसएमएस (SMS) की डिटेल्स देनी होगी. इसके बाद ही आपके नोट आसानी से बदले जा सकते है. (RBI Damage Note Exchange Policy)

फटे नोट पर कितना मिलेंगे -

आपका नोट कितना फटा है, उस हिसाब से आपको पैसे वापस मिलता है. जैसे 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर पूरी कीमत मिल जाएगी. वहीं, 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आधे पैसे मिलेंगे. इसी तरह अगर 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित होने पर पूरा पैसा और 39 वर्ग सेंटीमीटर होने पर आधा पैसा मिलता है. (RBI Damage Note Exchange Policy)

कोई नहीं सुने, तो यहां से ले मदद -

फटे नोट को लेकर अक्सर बैंक हमेशा कंडीशन देखता है. अगर नोट को जानबूझकर फाड़ दिया गया है, या पूरी तरह से जला दिया गया है, तो उसे नहीं बदला जा सकता है. ऐसे नोटों को आरबीआई ऑफिस में ही जाकर जमा कराना पड़ता है. नोट बदलने से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आरबीआई की हेल्पलाइन 14440 नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते है. (RBI Damage Note Exchange Policy)