सार्वजनिक अवकाश घोषित: इस तारीख को श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए रहेगा अवकाश... आदेश हुआ जारी.....
Public Holiday Declared, Order issued रायपुर। पंचायत के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 9 जनवरी को मतदान होगा। संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 हेतु जिले के जनपद पंचायत अभनपुर में पंच के 01और सरपंच के 01,धरसींवा जनपद में पंच के 02, तिल्दा में जनपद पंचायत सदस्य के 01तथा आरंग जनपद के पंच के 01 और सरपंच के 03 पदो पर 09 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के पश्चात् तहसील या खंड मुख्यालय पर मतगणना होगा। मतदान केन्द्रो की कुल संख्या 32 है।




Public Holiday Declared, Order issued
रायपुर। पंचायत के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 9 जनवरी को मतदान होगा। संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 हेतु जिले के जनपद पंचायत अभनपुर में पंच के 01और सरपंच के 01,धरसींवा जनपद में पंच के 02, तिल्दा में जनपद पंचायत सदस्य के 01तथा आरंग जनपद के पंच के 01 और सरपंच के 03 पदो पर 09 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के पश्चात् तहसील या खंड मुख्यालय पर मतगणना होगा। मतदान केन्द्रो की कुल संख्या 32 है।
ज्ञात हो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.सर्वेश्वर भुरे के निर्देश पर जनपद स्तर पर मतदान दलो का गठन कर प्रशिक्षण दिया गया है। मतदान केन्द्रवार सेक्टर ऑफिसर तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु कुल 9 रूट निर्धारित किया गया है। मतदान दलो को 8 जनवरी को मतदान केन्द्र हेतु रवाना किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर ने निर्वाचन क्षेत्रो मे स्थित शासकीय संस्थानो और कार्यालयो हेतु 9 जनवरी को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसी तरह संबंधित क्षेत्रों में मतदान की तारीख से 02 दिन पूर्व से लेकर मतदान तिथि तक शराब दुकाने बंद रखने का आदेश भी जारी किया गया है।
मतदान दिवस को कारखाना अधिनियम अंतर्गत आने वाली संस्थाओं में अवकाश
दुर्ग। जिले के त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 के लिए मतदान दिवस 09 जनवरी, सोमवार को घोषित किया गया है। अतः कारखाना अधिनियम तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों/ संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अर्थात 09 जनवरी को राज्य शासन द्वारा संबंधित निर्वाचित क्षेत्र में अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे कारखाने जो सातों दिन संचालित होते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान प्रकिया में सम्मलित होने के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा।
त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के दिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हेतु अवकाश घोषित
गरियाबंद जिले में पंचायत उप निर्वाचन 2022 अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र जनपद पंचायत फिंगेश्वर के ग्राम पंचायत बेलटुकरी वार्ड क्र. 05 में पंच पद एवं कोपरा वार्ड क्र. 07 में पंच पद तथा जनपद पंचायत देवभोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुंगिया में सरपंच पद इस प्रकार जिले में 02 पंच एवं 01 सरपंच पद के लिए उप निर्वाचन 09 जनवरी 2023 को सम्पन्न होगा।
जिला निर्वाचन (स्थानीय निर्वाचन) कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार छ.ग. शासन श्रम विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं में कार्यरत् श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन 09 जनवरी 2023 को अवकाश हेतु अधिसूचना जारी किया गया है।
इसके तहत श्रमिकों को मतदान हेतु अवकाश के लिए समय निर्धारित की गई है। इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित शासकीय संस्थानों / कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश तथा नगर पालिकाओं के उप निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।