Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0: फ्री मिलेग एलपीजी गैस कनेक्शन, जानें कैसे ऑनलाइन करें अप्लाई ?

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0: Get Free LPG Gas Connection, Know How To Apply Online? Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0: फ्री मिलेग एलपीजी गैस कनेक्शन, जानें कैसे ऑनलाइन करें अप्लाई ?

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0: फ्री मिलेग एलपीजी गैस कनेक्शन, जानें कैसे ऑनलाइन करें अप्लाई ?
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0: फ्री मिलेग एलपीजी गैस कनेक्शन, जानें कैसे ऑनलाइन करें अप्लाई ?

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 : 

 

ऐसे ग्रामीण और वंचित परिवारों , जोकि ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे, के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की गई। (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0)

 

 

  • भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी। (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0)
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था।
  • माननीय प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 7 सितंबर 2019 को ही 8 करोड़ वें एलपीजी कनेक्शन को सुपुर्द किया।
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने से एलपीजी कवरेज जोकि 1 मई 2016 को 62% थी, उसे बढ़ाकर 1 अप्रैल 2021 तक 99.8% करने में मदद मिली है।
  • वित्त वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया है। इस चरण में प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा दी जा रही है। (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड:

  • आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला)।
  • एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। 
  • निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं। (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आवश्यक दस्तावेज़ :

  • अपने ग्राहक को जानिए (ई-केवाईसी) – उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)। 
  • आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
  • जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए) क्र.सं. 3 में दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार।
  • बैंक खाता संख्या और आईएफएससी
  • परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक केवाईसी। (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संपर्क करें:

1906 (एलपीजी एमर्जेंसी हेल्पलाइन नंबर)
1800-233-3555 (टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर )
1800-266-6696 (उज्ज्वला हेल्पलाइन नंबर)