PPF Alert : PPF योजनामें लगाते है पैसा, तो जान लीजिये इस जरुरी बात, नहीं तो पड़ जायेंगे लेने के देने...
PPF Alert: If you invest money in PPF scheme, then know this important thing, otherwise you will have to give... PPF Alert : PPF योजनामें लगाते है पैसा, तो जान लीजिये इस जरुरी बात, नहीं तो पड़ जायेंगे लेने के देने...




PPF Scheme :
नया भारत डेस्क : पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है. कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस स्कीम में निवेश कर सकता है. पीपीएफ स्कीम के जरिए लोगों को लंबे समय तक निवेश करने का मौका मिलता है. साथ ही लोग इसमें चाहें तो हर महीने कुछ न कुछ राशि जमा कर सकते हैं. हालांकि अगर आप भी पीपीएफ स्कीम में पैसा निवेश करते हैं एक अहम बात का ध्यान रखना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. (PPF Scheme)
मैच्योरिटी और ब्याज :
दरअसल, पीपीएफ स्कीम एक लॉन्ग टर्म सेविंग और इंवेस्टमेंट स्कीम है. इस स्कीम में अगर पैसा इंवेस्ट किया जाता है तो उसकी मैच्योरिटी 15 साल बाद होती है. 15 साल बाद ही इस स्कीम में पैसा ब्याज समेत मिलता है. हालांकि इन 15 साल में एक अहम बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए. वहीं फिलहाल इस स्कीम में लोगों को 7.1 फीसदी की दर से सालाना ब्याज दिया जा रहा है. (PPF Scheme)
पीपीएफ अकाउंट :
पीपीएफ स्कीम में जब भी निवेश किया जाता है तो एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये इस स्कीम में निवेश करना काफी जरूरी होता है. वहीं ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम में एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये जमा करवाए जा सकते हैं. ऐसे में अगर कोई शख्स किसी वित्त वर्ष में 500 रुपये की मिनिमम राशि भी इस स्कीम में जमा नहीं कर पाता है तो पीपीएफ अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा. (PPF Scheme)
टैक्स सेविंग :
फिलहाल पीपीएफ स्कीम पर 7.1 फीसदी का सालाना आधार पर कंपाउंडिंग ब्याज मुहैया करवाया जा रहा है. वहीं हर तीन महीने में पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की समीक्षा की जाती है और इसमें बदलाव भी संभव है. ऐसे में पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज स्थिर नहीं है. वहीं टैक्स बचाने के लिहाज से इस स्कीम में पैसा इंवेस्ट किया जा सकता है. इस स्कीम में पैसा लगाकर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचाया जा सकता है. (PPF Scheme)
मैच्योरिटी से पूर्व पैसे निकालने पर देना होगा टैक्स :
अगर आप पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी के पूरा होने से पहले पैसों की निकासी करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 7 साल तक वेट करना होगा. इसके पहले आप पैसे की निकासी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस स्कीम का लॉकिंग पीरियड 15 साल का होता है. पीपीएफ खाते से 7 साल बाद आप केवल 50 फीसदी पैसे की निकासी कर सतते हैं. लेकिन सालभर में एक ही बार पैसा निकाला जा सकता है. इस स्कीम में आप मैच्योरिटी से पहले जो राशि निकालेंगे तो आपको उस पर टैक्स देना होगा. (PPF Scheme)
मिनिमम इंवेस्टमेंट :
इसके बाद उस निष्क्रिय अकाउंट को फिर से एक्विट करवाने की जरूरत होगी, जिसमें कुछ रुपये जुर्माने के तौर पर भी देने होंगे. इसके अलावा जिस वर्ष आपने 500 रुपये मिनिमम निवेश भी नहीं किए उस वर्ष मिलने वाले ब्याज को लेकर भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है. ऐसे में लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हर वित्त वर्ष पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम निवेश तो करना ही चाहिए ताकी पीपीएफ अकाउंट निष्क्रिय न हो जाए. (PPF Scheme)