CG- नवविवाहिता आत्महत्या BIG NEWS: नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की ख़ुदकुशी…. ससुराल वाले इस बात के लिए करते थे प्रताड़ित…. सास-ससुर गिरफ्तार.... सुसाइड नोट में मृतका ने बताई थी पीड़ा.... सुसाइड का कारण जान हो जाएंगे हैरान.....




बिलासपुर। पुलिस को नवविवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मामला बिलासपुर जिले के थाना सिरगिट्टी का है। सिरगिट्टी पुलिस द्वारा नव विवाहिता मृतिका के सास एवं ससुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों द्वारा नवविवाहिता को दहेज कम लाई हो कह कर अत्यधिक परेशान किया जाता था। आरोपियों को कुंद्रा पारा तिफरा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। नाम आरोपी राम कुमार शर्मा पिता भागीरथ शर्मा उम्र 67 वर्ष और सुमित्रा शर्मा पति राम कुमार शर्मा उम्र 67 वर्ष है।
विगत कुछ दिनों पूर्व सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नवविवाहिता युवती अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतिका के पति विनय शर्मा के सूचना देने पर थाना सिरगिट्टी में मर्ग क्रमांक 74/2021 धारा 174 जा.फौ. कायम कर विधिवत मर्ग जांच कार्यवाही की गई। मर्ग जांच कार्यवाही दौरान मृतिका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर फांसी लगाने से मौत होना तथा प्रकरण के सभी गवाहों के कथनों एवं घटनास्थल से जप्त सुसाइड नोट जिसमें मृतिका द्वारा मृत्यु पूर्व लिखा गया। उसके सास और ससुर दहेज कम लाई हो कह कर अत्यधिक प्रताड़ित करते है मर्ग जांच उपरांत सभी तथ्यों एवं अहम साक्ष्यों के अवलोकन पर मृतिका के सास ससुर के द्वारा धारा 304 बी भादवी का अपराध घटित करना पाया गया।
महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा एसएसपी दीपक कुमार झा को अवगत कराते हुए एएसपी शहर उमेश कश्यप एवं सीएसपी सिटी कोतवाली स्नेहिल साहू से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर आरोपी सास ससुर के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना कारवाही दौरान थाना स्तर पर टीम गठित करअहम तकनीकी साक्ष्य के माध्यम से आरोपियों के मिलने के संभावित स्थानों में दबिश दी गई। आरोपियों को हिरासत मैं लेकर पूछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 304 _B भादवी का अपराध घटित करना साक्ष्य पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बिलासपुर में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।