PM Kisan Yojana : कर्जदार किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान ! कृषि ऋण ब्याज पर मिलेगी इतनी छूट और अन्य खर्च भी होंगे माफ...
PM Kisan Yojana: Government's big announcement for loanee farmers! Agriculture loan interest will get such a discount and other expenses will also be waived... PM Kisan Yojana : कर्जदार किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान ! कृषि ऋण ब्याज पर मिलेगी इतनी छूट और अन्य खर्च भी होंगे माफ.




PM Kisan Yojana Registration:
किसानों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य सरकार की ओर से किसानों के हितों को ध्यान में रखना है. इसके साथ ही अब कर्जदार किसानों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है. इसका असर हजारों किसानों पर पड़ने वाला है. दरअसल, कर्जदार किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की गई है. इसके साथ ही किसानों के कई खर्चों को भी माफ किया जाएगा. (PM Kisan Yojana)
इस सरकार की है योजना :
बता दें कि ये योजना हरियाणा सरकार की ओर से किसानों द्वारा लिए गए कृषि ऋणों पर राहत दी गई है. हरियाणा सरकार ने कर्जदार किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत अब तक करीब 4 लाख किसानों का ब्याज राज्य सरकार की ओर से माफ कर चुकी है. यह राशि 1314 करोड़ रुपए बताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स और ‘सक्षम किसान हमारी पहचान’ की टैग लाइन के साथ जारी जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार अब तक 4 लाख से ज्यादा किसानों का ब्याज माफ कर चुकी है. (PM Kisan Yojana)
सरकार ने कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है. राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि लोन लेने वाले सदस्यों के लिए घोषित योजना के तहत बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. हरियाणा के सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार सरकार ने 1314 करोड़ रुपए के 410000 किसानों का ब्याज माफ कर दिया है. (PM Kisan Yojana)
अन्य खर्च भी माफ :
इसके अलावा जुर्माना ब्याज और अन्य खर्चों को भी माफ किया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘बैंक के मृत कर्जदारों की कुल संख्या 17,863 है, जिनकी कुल बकाया राशि 445.29 करोड़ रुपये है. इसमें 174.38 करोड़ रुपये की मूल राशि और 241.45 करोड़ रुपये का ब्याज और 29.46 करोड़ रुपये का दंडात्मक ब्याज शामिल है.’’ (PM Kisan Yojana)
दी जाएगी छूट :
उन्होंने कहा कि यदि कर्ज लेने वाले किसान की मृत्यु हो गई है, तो उनके वारिसों को 31 मार्च 2023 तक मूलधन जमा करने पर यह छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए मृतक कर्जदारों के वारिसों को पूरी मूलधन राशि ऋण खाते में जमा करने पर अतिदेय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी. (PM Kisan Yojana)