PM Awas Yojna: आवास योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए अब कैसे मिलेंगे घर...

PM Awas Yojna: There has been a big change in the rules of the housing scheme, now know how to get the house... PM Awas Yojna: आवास योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए अब कैसे मिलेंगे घर...

PM Awas Yojna: आवास योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए अब कैसे मिलेंगे घर...
PM Awas Yojna: आवास योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए अब कैसे मिलेंगे घर...

PM Awas Yojna :

 

पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार की ओर से पीएम आवास योजना (PM Awas Scheme) के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आज जान लीजिए कि इस योजना के कुछ नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। नए नियम में सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना के तहत आवंटित घर को लेकर संशोधन किया गया है।

यहाँ पर आपको बता दें कि जिन आवासों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे उसे रजिस्ट्री नहीं माना जायेगा।

नियम की पूरी जानकारी

पीएम आवास योजना के नियम की माने तो किसी आवंटी की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी संपत्ति परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित हो सकती है। किसी और परिवार के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के तहत आवंटि 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आवासों की लीज बहाल कर दी जाएगी। (PM Awas Yojna)

फ्लैट के लिए भी नियम में किया गया है बदलाव

नए नियम और शर्तों के अनुसार शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होने जा रहे हैं। यानी अब पांच साल के बाद भी लोग इसमें लीज पर ही रह सकते हैं। सरकार का ये करने का मकसद लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराये पर देने से रोकना है। (PM Awas Yojna)

पीएम आवास के नियमों में हुआ बदलाव

इस योजना के नए नियम के अनुसार, सरकार के द्वारा पहले पांच साल देखा जाएगा कि लोग आवंटित घर में रहते हैं या नहीं। जो आवंटित घर में रह रहे होंगे उनके एग्रीमेंट को लीज डीड में बदल दिया जाएगा और जो उस घर मे नहीं रहते पाए गए तो नए नियम के अनुसार विकास प्राधिकरण

उनके साथ किए गए एग्रीमेंट को खत्म कर सकता है। ऐसा होने से उस आदमी को उसकी राशि भी वापस भी नहीं की जाएगी। सरकार का इस नियम को लाने का मकसद धांधली को बंद करना है। (PM Awas Yojna)