Pan Card-Aadhaar Link : इन लोगों को सरकार ने दी छूट, अब पैन से आधार लिंक करना नहीं है जरुरी, यहाँ देखें नया नियम...
Pan Card-Aadhaar Link: Government has given exemption to these people, now it is not necessary to link Aadhaar with PAN, see the new rule here... Pan Card-Aadhaar Link : इन लोगों को सरकार ने दी छूट, अब पैन से आधार लिंक करना नहीं है जरुरी, यहाँ देखें नया नियम...




Pan Card और Aadhaar Card :
नया भारत डेस्क : बैंकिंग या इनकम टैक्स से संबंधित कामों के लिए हमें पैन कार्ड उपलब्ध कराना पड़ता है। इसीलिए पैन कार्ड की सेफ्टी भी काफी जारूरी है। ऐसे में पैन कार्ड की सेफ्टी को पुख्ता करने के नजरिए से सरकार ने अब आधार और पैन को आपस में लिंक करना अनिवार्य बना दिया है और अब इसकी डेडलाइन भी नजदीक आती जा रही है। (Pan Card-Aadhaar Link)
Pan-Aadhaar Link करने की डेडलाइन :
Pan-Aadhaar Link कराने के डेडलाइन नजदीक आ गई है। इस जरूरी काम को पूरा करने के लिए अब केवल तीन से चार दिनों का ही वक्त बाकी रह गया है। सरकार की तरफ से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 तय की गई है। सभी पैन कार्ड धारकों को इस तारीख से पहले पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी हो गया है। आप 1000 रुपये का जुर्माना भर कर इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक कर सकते हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैन आधार को लिंक कराना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में आपको भी ये पता होना चाहिए कि आप ऐसी लिस्ट में आते हैं या नहीं। (Pan Card-Aadhaar Link)
कैसे चेक करें स्टेटस
1- सबसे पहले लिंक को ओपन करें – https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status
2- अब पैन कार्ड और आधार कार्ड डीटेल्स साझा करें।
3- व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। (View Link Aadhaar Status)
आयकर विभाग का ट्वीट :
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. जो पैन(PAN) आधार(Aadhaar) से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे. जो अनिवार्य है, आवश्यक है.
आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने का आसान तरीका :
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का सबसे आसान तरीका आयकर विभाग की वेबसाइट पर ही दिया गया है. सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग साइट पर जाएं. वेबसाइट http://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ टेबल में क्विक लिंक्स दिया गया है. इसमें जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें. एक नया पेज खुल जाएगा. इस पेज पर आपको दो नंबर डालने हैं यानि अपना पैन नंबर और आधार नंबर. इसके बाद दाहिने तरफ नीचे वैलिडेट का बटन दिखेगा जिसे क्लिक करना होगा. अगर आपका नाम, जन्मतिथि और पता आदि सब मैच कर जाता है तब वह ओटीपी के जरिए लिंक का ऑप्शन देगा. जिसके बाद यह हो जाएगा. और यदि किसी भी प्रकार से डाटा मैच नहीं होता है तब किसी कार्ड में करेक्शन करवाना होगा जिसके बाद फिर यही प्रक्रिया पूरी करनी होगी और पैन आधार से जुड़ जाएगा. (Pan Card-Aadhaar Link)
मोबाइल से ऐसे करें पैन को आधार से लिंक :
मोबाइल से मैसेज के जरिए ऐसे करें पैन को आधार से लिंक (How to link Pan with aadhar number using mobile)
जो टैक्सपेयर्स आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा. इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें. (Pan Card-Aadhaar Link)
इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है Pan-Aadhaar Link :
1- आयकर अधिनियम की धारा 1961 के मुताबिक एक नॉन रेजिडेंट यानी जो भारत का निवासी नहीं है उसे पैन आधार लिंक की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
2- असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए भी पैन-आधार को आपस में जोड़ना अनिवार्य नहीं है।
3- पिछले साल यानी 2022 या किसी भी समय 80 साल की उम्र पूरी करने वाले व्यक्तियों को भी पैन-आधार लिंक कराने की अनिवार्यता से बाहर रखा गया है।
4- ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी पैन-आधार लिंक कराना जरूरी नहीं है। (Pan Card-Aadhaar Link)
कैसे करें लेट पेमेंट का भुगतान (Aadhaar-Pan Linking Process) :
अगर आप अकाउंट e-Pay टैक्स अथॉराइज्ड है तो ये लेट पेमेंट ऐसे कर सकते हैं –
1- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन पर लिंक आधार पर क्लिक करें।
2- अपना पैन और आधार नंबर लिखें।
3- e-Pay टैक्स के विकल्प को चुनें।
4- पैन डीटेल्स लिखें और फिर कंफर्म करें। अब इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
5- ओटीपी वैरिफाई करें। इसके बाद आप सीधे e-Pay टैक्स पेज पर जाएं।
6- अब Income tax Tile पर क्लिक करें।
7- एसेसमेंट 2023-24 और पेमेंट टाइप – (500) का आगे बढ़ें ।
8- अमाउंट प्री फाइल्ड हो जाएगा और विकल्प पर क्लिक करें। (Pan Card-Aadhaar Link)