CG News: बिजली की दर में वृद्धि नहीं, आयोग ने जारी किया नया टैरिफ, मुख्यमंत्री ने की सराहना.....
No increase in electricity rate, Commission issued new tariff, Chief Minister appreciated




No increase in electricity rate, Commission issued new tariff, Chief Minister appreciated
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण कम्पनी एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरों का निर्धारण किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस वर्ष बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं तथा किसानों सहित पूरे प्रदेशवासियों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में ही वृद्धि नहीं की गई है बल्कि उनके द्वारा सरकार से कोई कर्ज भी नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य विद्युत नियामक आयोग की सराहना की।
किसी भी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उच्च दाब उद्योगों के विद्युत प्रदाय वोल्टेज के अनुसार लागू दरों में अंतर को ध्यान में रखते हुए 220 kV एवं 132kV के उच्च दाब स्टील उद्योगों के दरों को युक्तिसंगत किया गया है। HV-5 एवं LV-5 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है। राज्य की विद्युत वितरण कंपनी की कार्य कुशलता, बिलिंग दक्षता में वृद्धि करने हेतु आयोग द्वारा वर्तमान टैरिफ आदेश में समुचित निर्देश जारी किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी ने वर्ष 2021-22 हेतु रू.53804 करोड़ राजस्व घाटे की मांग की है जिसे आयोग ने मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी ने विगत वर्षों के रू.38.22 करोड़ के राजस्व घाटे की मांग की थी परंतु आयोग ने इसके स्थान पर रू.51.24 करोड़ राजस्व घाटे का अनुमोदन किया है। वर्ष 2021-22 के घाटे और वर्ष 2023-24 के लिए बिजली की अनुमानित निक्री पर प्रचलित टेरिफ से अनुमानित राजस्व के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) ने रू.2550.54 करोड राजस्व घाटे का दावा किया है। संपूर्ण विश्लेषण के उपरान्त आयोग ने रू.2950.54 करोड़ के घाटे के स्थान पर रु. 2924.53 करोड़ को ही मान्य किया है।
विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मांग की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता रू.15581.14 करोड़ के स्थान पर रू.17220.31 करोड़ गाव्य किया गया है। उपरोक्तानुसार वितीय वर्ष 2023-24 के लिए आयोग द्वारा आकलित औसत विद्युत लागत दर रु.658/- निर्धारित होती है प्रचलित दरों के आधार पर वर्ष 2023-21 की आकलित औसत विद्युत बिलिंग दर 21 होती है। जायोग द्वारा वर्तमान टैरिफ आदेश में लिए गए निर्णयों से औसत विद्युत बिलिंग दर 6.34/ अनुमानित है जो कि वर्तमान प्रचलित दर से 13 पैसे अधिक है।