New Year Celebration: नववर्ष के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी... रात 12.30 बजे के बाद पार्टियों पर मनाही... प्रशासन का रहेगा पहरा... CCTV जरूरी....

नववर्ष मनाये जाने के संबंध में बार, ढाबा, हॉटल एवं मैरिज गार्डन के संचालको की बैठक ली गई। रात्रि 12.30 के बाद कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस संबंध में सभी संचालको को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन को सूचित कर अनुमति प्राप्त करना होगा। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आयोजक / संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

New Year Celebration: नववर्ष के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी... रात 12.30 बजे के बाद पार्टियों पर मनाही... प्रशासन का रहेगा पहरा... CCTV जरूरी....
New Year Celebration: नववर्ष के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी... रात 12.30 बजे के बाद पार्टियों पर मनाही... प्रशासन का रहेगा पहरा... CCTV जरूरी....

New Year 2023, Guidelines Issued for New Year Party, New Year Celebration

 

Bilaspur: नववर्ष मनाये जाने के संबंध में बार, ढाबा, हॉटल एवं मैरिज गार्डन के संचालको की बैठक ली गई। रात्रि 12.30 के बाद कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस संबंध में सभी संचालको को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन को सूचित कर अनुमति प्राप्त करना होगा। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आयोजक / संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के निर्देशन में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं आबकारी उपायुक्त की उपस्थिति में मंथन सभा कक्ष में बैठक आयोजित किया गया। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा वार, ढावा, हॉटल एवं मैरिज गार्डन के संचालको को निर्देशित किया गया कि नववर्ष कार्यक्रम को शांति एवं सुरक्षित पूर्वक मनाये जाने के संबंध में कोलाहल अधिनियम का पूर्ण रुप से पालन किया जावे। 

 

यदि इस संबंध में शिकायत प्राप्त होगी तो कार्यवाही की जावेगी। कार्यक्रम आयोजन स्थल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। एनजीटी एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों के अधीन नववर्ष आगमन के दौरान फटाखे फोड़ने के संबंध में निर्धारित समय का पालन किया जावें। यदि शराब पिलाया जायेगा तो विधिवत लाईसेंस प्राप्त करना होगा एवं लाईसेंस में निर्धारित समय का पूर्णतया पालन करना होगा। 

 

इस संबंध में प्रशासन द्वारा जांच दल का गठन किया जावेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) ने सभी संचालकों को निर्देशित किया है कि पार्किंग क्षमता अनुसार ही अतिथियों को आमंत्रित किया जावें। यदि वाहन रोड में पार्क किया हुआ रहेगा तो वाहन जप्ती की कार्यवाही की जावेगी।