CG ब्रेकिंग: OPS पर नया आदेश जारी, वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना के तहत कटौती के लिए जारी किए निर्देश, इतनी राशि कटेगी वेतन से, देखें आदेश......
Chhattisgarh, New order issued on OPS, Finance Department issued instructions for deduction under old pension scheme रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि ( CGPF ) खाता आबंटन एवं कटौती किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है की नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। जिसके फलस्वरूप सीपीएस योजना अस्तित्व में नहीं रहा। पुरानी पेंशन योजना दिनांक 01.11.2004 से ही प्रभावशील हो गई है तथा सी.पी. एस में जमा कर्मचारी अंशदान सामान्य भविष्य निधि में अंतरित किया जाना है।




Chhattisgarh, New order issued on OPS, Finance Department issued instructions for deduction under old pension scheme
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि ( CGPF ) खाता आबंटन एवं कटौती किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है की नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। जिसके फलस्वरूप सीपीएस योजना अस्तित्व में नहीं रहा। पुरानी पेंशन योजना दिनांक 01.11.2004 से ही प्रभावशील हो गई है तथा सी.पी. एस में जमा कर्मचारी अंशदान सामान्य भविष्य निधि में अंतरित किया जाना है।
आदेश में कहा गया है की जिस पर 01.11.2004 से समय-समय पर सामान्य भविष्य निधि में देय ब्याज के निर्देशों के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाना है। अतः दिनांक 01.11.2004 या इसके पश्चात की अवधि से वेतन एरियर के भुगतान के प्रकरणों में सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत कटौती होगी।
संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ ने आदेश में कहा है की 01.11.2004 या इसके पश्चात की अवधि से वेतन एरियर्स भुगतान के प्रकरणों में छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि ( CGPF) के अंतर्गत कटौती होगी। तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अवगत करावें।