CG लॉकडाउन BIG ब्रेकिंग: 15 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन.... कलेक्टर ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई… जानें किन सेवाओं को रहेगी छूट… देखें आदेश इस बार क्या होंगी गाइडलाइन….

CG लॉकडाउन BIG ब्रेकिंग: 15 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन.... कलेक्टर ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई… जानें किन सेवाओं को रहेगी छूट… देखें आदेश इस बार क्या होंगी गाइडलाइन….

नारायणपुर। नारायणपुर में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। नारायणपुर जिला के सम्पूर्ण क्षेत्रातंर्गत दिनांक 01 जून 2021 से 15 जून 2021 तक कुछ रियायत के साथ पूर्ववत् लॉकडाउन घोषित किया जाता है। दिनांक 01 जून 2021 से 15 जून 2021 तक नारायणपुर जिला की सम्पूर्ण सीमाएं सील रहेंगी। कन्टेमेंट तिथि में प्रत्येक शनिवार, रविवार को (सभी अस्पताल मेडिकल दुकानें, पशु चिकित्सालय, पैथालॉजी / क्लीनिक, लैब, पेट्रोल पंप दुग्ध, न्यूज पेपर वितरण एवं पेयजल वितरण को छोड़कर) पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा।

 

सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने की अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किया जावे।

 

जिला नारायणपुर अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों / प्रतिष्ठानों को सोमवार से शुक्रवार तक समय प्रातः 08:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी जाती है। दुकानदार / संचालक अपने प्रतिष्ठान में मास्क एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था स्वयं करेगा एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

 

सभी पानठेला, चाट, समोसा, गुपचुप, चौपाटी, फास्ट-फूट इत्यादि के विक्रय पार्सल के माध्यम से ठेलों का संचालन की अनुमति होगी, किन्तु बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर तत्काल प्रभाव से अनुमति निरस्त की जायेगी। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, ब्रेड विक्रेता तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 7:00 बजे से 10:00 बजे तक एवं सायं 5:00 बजे से 7:00 बजे तक की ही होगी।

 

स्थानीय एवं नजदीक के गांव से आने वाले फल, सब्जी के विक्रेताओं को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नारायणपुर द्वारा वाड़ों में निर्धारित स्थानों पर ही फल, सब्जी विक्रय करने की अनुमति होगी। इस हेतु नगरपालिका अधिकारी पूरे शहर में पर्याप्त दूरी बनाते हुये Point निर्धारित कर चूना से मार्किंग करेंगे। फल सब्जी विक्रेता को उन्हीं स्थानों में विक्रय करने की अनुमति होगी। जिस हेतु समय प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक की होगी। उपरोक्त समयानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी फल की दुकानें खुलेंगी। साथ ही समस्त सब्जी, फल विक्रेता को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जांच कराना अनिवार्य होगा।

 

विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों तथा अंत्योष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 30 निर्धारित की जाती है। उक्त कार्यों के लिए अनुमति हेतु आवेदनकर्ता कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों के नाम सहित उनका पहचान पत्र / आधार कार्ड आवेदन में संलग्न करते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। उक्त कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रथम कोविंड-19 का जांच कराना अनिवार्य होगा।

 

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